Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवारो की बेटियो को लाभ पहुचाने के लिए एक योजना का शुभारम्भ किया है। जिसका नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब परिवार की बेटियो के विवाह के लिए 51 हजार रूपेय की राशी आर्थिक सहायता के रूप मे प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
Vivah Shagun Yojana 2023 के माध्यम से राज्य की सभी वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए अलग अलग राशी निर्धारित की गई है। जो उनके विवाह के लिए वित्तीय सहायता के दी जाएगी। आज हम आपको इस आर्टिकल मे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है अगर आप भी हरियाणा राज्य के नागरिक है तो इस आर्टिकल को विस्तापूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2023
हरियाणा सरकार द्वारा विवाह शगुन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले एंव विधवा कन्याओं को भी लाभान्वित किया जाएगा। विवाह शगुन योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 51,000 रूपेय की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। Vivah Shagun Yojana का संचालन अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। राज्य के जो कोई भी इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए विवाह शगुन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उनको पहले विवाह पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ही वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के राज्य के गरीब नागरिक अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर सकेगें।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के गरीब नागरिक |
उद्देश्य | बेटियो के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
वर्ष | 2023 |
राज्य | हरियाणा। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in/ |
Haryana Vivah Shagun Yojana 2023 का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ की गई विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजो़र वर्ग के नागरिको की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्योकिं राज्य के गरीब नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटियो का विवाह नही कर पाते है। इसी को मध्यनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब परीवार की बेटियो के विवाह के लिए 51,000 रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटियो की शादी कर सके।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशी राशी
राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशी लाभार्थियो को किस्तो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जो अलग अलग वर्ग के अनुसार दी जाएगी। जिसका विवरण निम्नलिखित है।
- विधवा महिलाओं की बेटियो के विवाह के लिए- इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं की बेटियो की शादी के लिए 51 हजार रूपेय की वित्तीय सहयता राशी प्रदान की जाएगी। यह धनराशी किस्तो पर दी जाएगी। जैसे- 46 हजार रूपेय कन्या के विवाह से पहले या इसकी विवाह पर- इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र जमा करने पर शादी के 6 महीने के भीतर 5000 रूपेय की धनराशी दी जाएगी।
- गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित कन्याओं के लिए धनराशी- विवाह शगुन योजना के माध्यम से इन वर्ग की बेटियो को 41 हजार रूपेय की धनराशी दी जाएगी। जो 36 हजार रूपेय शादी के समय और 5 हजार रूपेय शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण पत्र दर्ज कराने पर दिए जाएगें।
- BPL परिवार, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति एंव पिछड़ा वर्ग परिवार मे 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रूपेय से कम आय के लिए धनराशी- इस श्रेणियो की बेटी के लिए 11 हजार रूपेय की रूपेय की राशी दी जाएगी। जिसमे 10 हजार रूपेय विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपेय विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद।
- खिलाड़ी महिलाओं को दी जाने वाली धनराशी- इन महिलाओं की बेटियो के विवाह के लिए 31 हजार रूपेय की धनराशी दी जाएगी।
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लाभ एंव विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा विवाह शगुन योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता राशी सभी वर्ग के नागरिको के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है।
- Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के तहत 11000 रूपेय से लेकर 51 हजार रूपेय तक की वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना को हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- अब राज्य के गरीब परिवारो को अपनी बेटी के के विवाह के लिए आर्थिक समस्या का सामना नही करना पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त कर वह अपनी बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकेगें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
- आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- सम्बन्धित अधिकारी से शादी का कार्ड एंव आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमे आवेदक द्वारा यह घोषणा करनी होगी कि उसने यह सहायता किसी किसी अन्य सरकारी विभाग से नही प्राप्त की है। और न ही आने वाले समय मे करेगा।
- योजना के लाभार्थियो को यह घोषणा करनी भी अनिवार्य होगी कि वह 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाएगा। अगर वह विवाह प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नही कर पाता है तो भविष्य मे उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
- वर वधु की स्वंय प्रमाणित आयु के प्रमाण पत्र की प्रतिया भी घोषणा पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana की पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवानी होना चाहिए।
- विवाह शगुन योजना के तहत विवाह करने वाली कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपेय से कम होनी चाहिए।
- राज्य के एक परिवार की केवल दो लड़कियो को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- अगर कोई विधवा, तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह के विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है। तो वह प्राप्त कर सकेगी।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- शादी कार्ड।
- बैंक खाता।
- वर वधु का जन्म प्रमाण पत्र।
- यदि कन्या तलाशुदा है तो तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ड साइज़ फोटो।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
राज्य के जो कोई भी पात्र नागरिक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम का पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस रजिस्ट्रेश फॉर् मे मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसें- कन्या का नाम, आयु, विवाह की तिथि आदि दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम व पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा।
यूजर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको यूजर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको यूजर टाइप का चयन करना है।
- इसके बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएगें।
FAQs
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को शुरू किया गया है।
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के माध्यम से राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो की बेटियों के विवाह के लिए 11000 रूपेय से लेकर 51,000 रूपेय तक की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का संचालन अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/ है।