Category: Govt. Subsidies

  • मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2024: किसानों को प्रतिवर्ष ₹5000 की आर्थिक सहायता

    Krishi Ashirwad Yojana:झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने और किसानो को कृषि कार्यो के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरूआत की है। जिसका नाम झारखंड कृषि आशीर्वाद योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश किसानो को खरीफ की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana 2024 का लाभ राज्य के लघु एंव सीमान्त किसानो को प्राप्त होगा जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम कृषि भूमि है। प्रिय मित्रो आज हम आपको इस आर्टिकल मे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी एक किसान है तो इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

    Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana

    Jharkhand Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana 2024

    झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानो को राज्य के छोटे एंव सीमान्त किसानो को खरीफ की खेती करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Krishi Aashirvad Yojana के अन्तर्गत किसानो को प्रति एकड़ खरीफ की खेती करने के लिए किसानो प्रतिवर्ष को 5000 रूपेय की आर्थिक प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशी सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी किसानो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जिससे राज्य मे खरीफ की खेती को बढ़ावा मिलेगा। और अधिक से अधिक किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित होगें। इस योजना का लाभ उन किसानो को प्राप्त होगा जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम कृषि भूमि है।

    मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना

    झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2024 के बारे में जानकारी

    योजना का नामMukhyamantri Krishi Ashirvad Yojana
    आरम्भ की गईपूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी द्वारा
    राज्यझारखंड
    वर्ष2024
    लाभार्थीराज्य के लघु एंव सीमान्त किसान
    उद्देश्यराज्य मे कृषि को बढ़ावा देना।
    लाभखरीफ की फसल पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा
    प्रोत्साहन राशीप्रतिवर्ष 5000 रूपेय।
    आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन।
    ऑफिशियल वेबसाइटhttps://msy.jharkhand.gov.in/
    हेल्पलाइन नम्बर1800 180 1551

    Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana का उद्देश्य

    मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छोटे एंव सीमान्त किसानो को खरीफ की खेती करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। ताकि किसानो की आय मे वृद्धि हो सके। क्योकिं अधिकतर किसान ऐसे है जिनकी आजीविका केवल कृषि पर ही निर्भर है लेकिन कई बार फसलो की बिक्री मे अधिक लाभ न होने के कारण उनको लाभ प्राप्त नही हो पाता है। जिसके चलते उनको कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान मे रखते हुए कृषि आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है।

    जिसके माध्यम से किसनो प्रतिवर्ष 5000 रूपेय की आर्थिक प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। जिससे वह कृषि सम्बन्धित जरूरतो को बिना किसी आर्थिक समस्या का पूरा कर सकेगें। जिससे किसानो की आय मे वृद्धि होगी। और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। और राज्य के अधिक से अधिक किसान खरीफ की खेती करने के लिए प्रेरित होगें।

    Jharkhand E-Uparjan Portal

    मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभ व विशेषता

    • Mukhyamantri Krishi Ashirvad Yojana को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा शुरू किया गया है।
    • जिसके माध्यम से राज्य के छोटे एंव सीमान्त किसानो को लाभान्वित किया जाएगा।
    • कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानो को प्रतिवर्ष 5000 रूपेय प्रति एकड़ के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन राशी दी जाएगी।
    • यह प्रोत्साहन राशी सीधे लाभार्थी किसानो के बैंक खाते मे भेजी जाएगी।
    • ताकि किसान कृषि सम्बन्धित आवश्यकताओ बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरा कर सके।
    • झारखंड राज्य के लगभग 22 लाख 47 हजार किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
    • इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानो को मिलेगा। जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि है।
    • अगर किसान के पास 1 एकड़ से कम कृषि भूमि है तो उनको अतिरिक्त आर्थिक सुविधा दी जाएगी।
    • मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ प्राप्त कर किसानो की आर्थिक समस्या का सामना नही करना पड़ेगा।
    • जिससे उनकी आय मे वृद्धि होगी। और आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
    • राज्य के अधिक से अधिक किसान कृषि व्यवसाय करने के लिए प्रेरित होगें।

    Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana के प्रमुख तथ्य

    • झारखंड राज्य के जिन किसानो के पास 5 एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि है उनको वार्षिक 5000 रूपेय की आर्थिक प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी।
    • राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 2250 करोड़ रूपेय का बजट निर्धारित किया है।
    • जिन किसानो के पास 1 एकड़ से कम कृषि भूमि है उनको और अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • इस योजना के माध्यम से राज्य के 22 लाख 47 हजार किसान लाभान्वित होगें।

    मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की पात्रता

    • Mukhyamantri Krishi Ashirvad Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक किसान होना चाहिए।
    • किसानो के पास 5 एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
    • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

    बिरसा हरित ग्राम योजना 

    आवश्यक दस्तावेज़

    • आधार कार्ड
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड
    • कृषि सम्बन्धित दस्तावेज़
    • बैंक पासबुक।
    • मोबाइल नम्बर
    • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

    झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

    राज्य के जो कोई भी किसान Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है जिसका अनुसरण कर आसानी से आवेदन किया जा सकता है।

    • सबसे पहले आपको कृषि आशीर्वाद योजना की Official Website पर जाना है।
    • वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुलेगा।
    Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana
    • होम पेज पर आपको Farmer का विकल्प दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है।
    • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना है।
    • इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा।
    • इस ओटीपी को दर्ज कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
    • अब आपको इस आवेदन फॉर्म मे अकांउट नम्बर और अन्य सभी आवश्यक जानकारियो को दिशा-निर्देशानुसार भरकर दर्ज करना है।
    • इसके बाद आपको अपने राज्य व जिला से सम्बन्धित जानकारियो को दर्ज करना है।
    • अन्त मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
    • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेगें।

    सम्पर्क विवरण-

    अगर आप झारखंड कृषि आशीर्वाद योजना से जुड़ी अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है। हेल्पलाइन नम्बर पर आप सोमवार से लेकर शनिवार के दिन तक प्रात: 10:00 से लेकर शाम 6:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

    Helpline Number- 1800 180 1551

    Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana FAQs

    मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानो को कितनी प्रोत्साहन राशी दी जाएगी?

    Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana मे किसानो को हर साल प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से 5000 रूपेय की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी।

    Mukhyamantri Krishi Aashirvad Yojana का लाभ किसे मिलेगा?

    मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ छोटे एंव सीमान्त किसानो को प्राप्त होगा। जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि है।

    कृषि आशीर्वाद योजना को किस राज्य मे शुरू किया गया है?

    Krishi Ashirvad Yojana को झारखंड राज्य मे शुरू किया गया है।

  • हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2024: किसानो को पराली के बदले मिलेगी प्रोत्साहन राशि, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देखें

    Haryana Parali Protsahan Yojana:- दौस्तो- यह तो आप और हम सभी जानते है कि धान की कटाई के बाद पराली बच जाती है। उसे किसानो द्वारा अक्षर खेतो मे ही जला दिया जाता है। जिससे काफी प्रदूषण उत्पन्न होता है। और आसपास के क्षेत्र रहने वाले सभी जीव जन्तुओ को सांस लेने मे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्या के समाधान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक योजना की शुरूआत की है। जिसका नाम हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना है। इस योजना मे यह प्रावधान है कि किसान अपनी बची हुई पराली सरकार को बेच सकते है, प्रोत्साहन राशी का लाभ प्राप्त कर सकते है।

    Haryana Parali Protsahan Yojana

    Parali Protsahan Yojana 2024 के माध्यम से किसानो को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। साथ ही पराली को जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने मे मदद मिलेगी। प्रिय मित्रो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल मे हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी हरियाणा के किसान है और अपने खेत की पराली के बदले राशी प्राप्त करना चाहते है। तो इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

    Haryana Parali Protsahan Yojana 2024

    हरियाणा सरकार द्वारा लगातार बढ़ रही प्रदूषण की समस्या रोकने के लिए पराली प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानो से पराली खरीदकर उनको प्रोत्साहन राशी प्रदान करेगी। धान की कटाई के बाद किसानो पराली न जलने पर हरियाणा सरकार द्वारा प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 रूपेय की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। पराली प्रोत्साहन योजना के माध्यम से किसान अपने खेतो की पराली के बदले मे आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते है। हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना का संचालन कृषि एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार दवारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानो को पहले आवेदन करना होगा। जिसके बाद किसान पराली के गट्ठे बनाकर बेच सकते है।

    मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना

    हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे मे जानकारी

    योजना का नामHaryana Parali Protsahan Yojana
    आरम्भ की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
    सम्बन्धित विभागकृषि एंव किसान कल्याण विभाग।
    राज्यहरियाणा
    वर्ष2024
    लाभार्थीराज्य के किसान
    उद्देश्यखेतो मे पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकना और किसानो को प्रत्सोहन राशी प्रदान करना।
    प्रोत्साहन राशी1000 रूपेय प्रति एकड़
    आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन।
    ऑफिशियल वेबसाइटhttps://agriharyana.gov.in/

    Parali Protsahan Yojana का उद्देश्य

    हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ की गई पराली प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य मे पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकना और किसानो को पराली के बदले प्रोत्साहन राशी प्रदान करना है। ताकि पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके और राज्य का वायुमंडल प्रदूषण से मुक्त हो सके। इस योजना के तहत किसान अपनी पराली का गठ्ठा बनाकर बेच सकते है। जिससे उनको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। और उनकी आय मे वृद्धि होगी।

    भावांतर भरपाई योजना

    योजना का कार्यान्वयन

    • किसानो को अपनी पराली बेचने के लिए गठ्ठे बनाकर अपनी ग्राम पंचायत तक लेकर जाना होगा।
    • ग्राम पंचायत मे अधिकारियो द्वारा आपके गठ्ठो की तोल की जाएगी।
    • इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
    • इसके अलावा किसान अपने खेतो मे तोल करके भी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

    पराली प्रोत्साहन योजना के लाभ एंव विशेषताएं

    • Haryana Parali Protsahan Yojana को हरियाणा सरकार दवारा प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू किया गया है।
    • इस योजना के माध्यम से सरकार किसानो से पराली खरीदेगी।
    • जिससे किसानो को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
    • राज्य सरकार योजना के तहत किसानो से पराली खरीद कर उनको 1 हजार रूपेय प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशी प्रदान करेगी।
    • किसान अपनी पराली का गठरी बनाकर बेच सकेगें।
    • इसके बदले मे किसानो को अधिकतम प्रति एकड़ 1000 रूपेय या 50 रूपेय प्रति क्विंटल राशी का लाभ दिया जाएगा।
    • इस योजना के माध्यम से पराली न जलने से वायु प्रदूषण की समस्या कम होगी।
    • और राज्य का वायुमंडल स्वच्छ रहेगा।
    • साथ ही किसानो को पराली बेचकर अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
    • जिससे उनकी आय मे वृद्धि होगी।
    • अब किसान पराली को न जलाकर बेचने के लिए प्रेरित होगें।

    Haryana Parali Protsahan Yojana की पात्रता

    • Parali Protsahan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • इस योजना मे आवेदन कर किसान पराली बेच सकते है।
    • राज्य के सभी किसान अपने खेतो की पराली बेचने के लिए आवेदन के पात्र है।
    • किसानो का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

    एकमुश्त निपटान योजना

    आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़

    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • कृषि सम्बन्धित दस्तावेज़
    • बैंक पासबुक।
    • मोबाइल नम्बर।
    • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

    हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया

    राज्य के जो कोई भी किसान अपनी पराली बेचने के लिए हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो उनके पास ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण कर अपने खेत की पराली का रजिस्ट्रेशन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

    • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
    • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
    • होम पेज पर आपको Scheme के विकल्प पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद आपके समक्ष नया पेज खुलेगा।
    Haryana Parali Protsahan Yojana
    • इस पेज पर आपको हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
    • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
    • अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मे मांगी गई जमीन से सम्बन्धित जानकारी जैसे- कुल धान का रकबा, प्रबंधन रकबा, और खाता संख्या आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मागें गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ो को अपलोड करना है।
    • अंत मे आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना है।
    • रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
    • इसके बाद जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशी आपके बैंक खाते मे भेज दी जाएगी।
    • इस प्रकार आप आसानी से पराली बेचने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

    FAQs

    पराली प्रोत्साहन योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

    हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Parali Protsahan Yojana को शुरू किया गया है।

    Parali Protsahan Yojana के तहत पराली बेचने पर किसनी राशी मिलेगी?

    पराली प्रोत्साहन योजना के तहत पराली बेचने पर किसानो को 1000 रूपेय प्रति एकड़ या 50 रूपेय प्रति क्विंटल के हिसाब से राशी दी जाएगी।

    Haryana Parali Protsahan Yojana का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा?

    इस योजना का संचालन कृषि एंव किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा किया जाएगा।

    हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

    Haryana Parali Protsahan Yojana की ऑफिशियल वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ है।

  • यूपी फ्री साइकिल योजना 2024: योगी सरकार दे रही श्रमिको/मजदूरो को मुफ्त में साइकिल

    UP Free Cycle Yojana:- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के श्रमिको के लिए एक और कल्याणकारी योजना की शुरूआत की है। जिसका नाम उत्तर प्रदेश फ्री साइकिल योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिको/मजदूरो को फ्री साईकिल वितरण की जाएगी। क्योकिं अधिकांश श्रमिक अपने कार्य स्थल पर पैदल ही जाते है जिस कारण उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो काम पर देरी से पहुंचते है। UP Free Cycle Yojana 2024 के माध्यम से श्रमिको को मुफ्त साईकिल प्रदान की जाएगी। जिससे श्रमिको का काम पर जाना आसान होगा। और वह समय से अपने काम पर जा सकेगें।

    UP Free Cycle Yojana

    अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य श्रमिक है तो यूपी फ्री साइकिल योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। आज हम आपको इस आर्टिकल मे यूपी फ्री साइकिल योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है। ताकि आप आसानी से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।

    UP Free Cycle Yojana 2024

    उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी फ्री साइकिल योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत मजदूरी करने वाले गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को मुफ्त साइकिल प्रदान की जाएगी। UP Free Cycle Yojana के प्रथम चरण मे लगभग 4 लाख से भी अधिक मजदूरो को मुफ्त साइकिल वितरण की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी श्रमिको को आवेदन करना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पात्र नागरिको को 3000 रूपेय की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। क्योकिं अधिकतर श्रमिको को अपने घर से काम पर जाने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको अपनें काम पर जाने के लिए पैदल या अन्य परिवहन सुविधा का सहारा लेना पड़ता है।

    जिससे उनके धन की और समय की हानि होती है। ऐसे सभी श्रमिको के लिए फ्री साइकिल योजना को शुरू किया गया है। फ्री साइकिल योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के मजदूरो का कार्य स्थल पर जाना आसान होगा। और वह अपना कार्य स्थल पर समय से आ और जा सकेगें।

    UP Rojgar Mela

    उत्तर प्रदेश फ्री साइकिल योजना के बारे में जानकारी

    योजना का नामUP Free Cycle Yojana
    आरम्भ की गईमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
    सम्बन्धित विभागभवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण विभाग
    राज्यउत्तर प्रदेश
    वर्ष2024
    लाभार्थीराज्य के श्रमिक/मजदूर
    लाभफ्री साइकिल वितरण की जाएगी।
    सब्सिडी राशी3000 रूपेय।
    आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन।
    ऑफिशियल वेबसाइटhttps://upbocw.in/
    हेल्पलाइन नम्बर1800 180 5412

    UP Free Cycle Yojana 2024 का उद्देश्य

    उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई फ्री साइकिल योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिको को फ्री साइकिल प्रदान करना है। ताकि श्रमिको को अपने काम पर जाने आने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। कई बार श्रमिको को अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है जिससे उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और समय भी अधिक लगता है। इसके लिए उनको पास उचित साधन भी उपलब्ध नही होता है इसकी को ध्यान मे रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Free Cycle Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से श्रमिको को फ्री साइकिल वितरण की जाएगी। जिससे उनको काम पर जाने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध होगी। और वह अपने काम पर समय से पहुंच सकेगें।

    विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

    यूपी फ्री साइकिल योजना के लाभ व विशेषता

    • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा UP Free Cycle Yojana को शुरू किया गया है।
    • इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिको/मजदूरो को लाभान्वित किया जाएगा।
    • फ्री साइकिल योजना के तहत मजदूर लोगो को साइकिल खरीदने के लिए 3000 रूपेय की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • UP Free Cycle Yojana के प्रथम चरण मे लगभग 4 लाख से भी अधिक श्रमिको को फ्री साइकिल वितरण की जाएगी।
    • जिससे उनको अपने काम पर जाने मे आसानी होगी। और समय से काम पर जा सकेगें।
    • यूपी फ्री साइकिल योजन का लाभ प्राप्त कर श्रमिको को काम पर जाने के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नही पड़ेगी।
    • और उनके समय और रूपेय दोनो की बचत होगी। और राज्य के श्रमिक सशक्त व आत्मनिर्भर होगें।

    Free Cycle Yojana Uttar Pradesh की पात्रता

    • फ्री साइकिल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
    • श्रमिक गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करता है।
    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक मजदूर कम से कम 6 माह से श्रम विभाग मे पंजीकृत होना चाहिए।
    • अगर किसी मजदूर के पास पहले से साइकिल मौजूद है तो वह इस योजना के लिए पात्र नही है।
    • उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक/मजदूरी ही योजना के लिए पात्र होगें।

    Rojgar Sangam Bhatta Yojana

    आवश्यक दस्तावेज़

    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • कार्य सम्बन्धित दस्तावेज़
    • मोबाइल नम्बर
    • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

    UP Free Cycle Yojana 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

    राज्य के जो कोई भी श्रमिक फ्री साइकिल योजना मे आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वह निम्नलिखिति प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते है।

    • सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
    • वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुलेगा।
    UP Free Cycle Yojana
    • होम पेज पर आपको फ्री साइकिल योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त मिलेगा।
    • जिसे आपको डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालना होगा।
    • अब आपको इस आवेदन फॉर्म मे मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे- आवेदक का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, जाति, धर्म, मोबाइल नम्बर, कार्य की संस्था का नाम, घर से कार्य स्थल की दूरी आदि को दर्ज करना है।
    • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ो को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
    • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म मे निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान देना है।
    • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म सम्बन्धित कार्यालय मे जाकर जमा कर देना है।
    • अब सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की सत्यता की जांच की जाएगी अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपका नाम इस योजना मे शामिल कर दिया जाएगा।
    • इस प्रकार आप यूपी फ्री साइकिल योजना के तहत आवेदन कर सकेगें।

    सम्पर्क विवरण-

    अगर आप इस योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकारी की शिकायत दर्ज करवाना चाहते है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

    • Toll Free Helpline Number – 1800 180 5412

    FAQs

    फ्री साइकिल योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

    फ्री साइकिल योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है।

    UP Free Cycle Yojana का लाभ किसे मिलेगा?

    UP Free Cycle Yojana का लाभ राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिको को प्राप्त होगा।

    उत्तर प्रदेश फ्री साइकिल योजना का क्या लाभ है।

    उत्तर प्रदेश फ्री साइकिल योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिको को 3000 रूपये की धनराशी सब्सिडी के रूप मे प्रदान की जाएगी। जिसका उपयोग कर श्रमिक साइकिल खरीद सकेगें।

  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 कब शुरू हुई, Pdf, लाभ

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan:- राजस्थान मे बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करने और युवाओं को स्वरोज़गार के जोड़ने के लिए एक योजना को शुरू किया है। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा स्वरोज़गार स्थापित कर सके और रोज़गार से जुड़ सके। जिससे कि राज्य मे बेरोज़गारी मे कमी की जा सके और स्वरोज़गार को बढ़ावा दिया जा सके।

    प्रिय मित्रो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल मे राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपू्र्ण जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी राजस्थान राज्य के बेरोज़गार नागरिक है तो इस आर्टिकल को विस्तापूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

    Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024

    राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मे रोज़गार के अवसरो मे वृद्धि करने और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोज़गार लोगो को स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख रूपेय से अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक के माध्यम से दिए गए ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अन्तर्गत 5% से 8 प्रतिशत तक होगी। इस योजना के माध्यम से स्वंय का उद्योग स्थापित करने के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोज़गार के नए साधनो का सृजन किया जाएगा। जिसमे माध्यम से स्वरोज़गार के लिए सुगम ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

    राज्य के वह युवा जो बेरोज़गार है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का व्यवसाय शुरू करने मे असमर्थ है तो उन सभी युवाओं को लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि वह खुद का उद्योग स्थापित कर सके। और रोज़गार प्राप्त कर सके। इस योजना के माध्यम से राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। और प्रदेश की बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।

    मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 

    मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 की संक्षिप्त जानकारी

    योजना का नामMukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
    आरम्भ की गईराजस्थान सरकार द्वारा
    वर्ष2024
    राज्यराजस्थान।
    लाभार्थीराज्य के बेरोज़गार नागरिक
    उद्देश्यस्वरोज़गार को बढ़ावा देना।
    लाभखुद का उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
    सब्सिडी राशी5% से 8 प्रतिशत
    आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन।
    ऑफिशियल वेबसाइटhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का उद्देश्य

    राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और नागरिको को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सके और बेरोज़गारी दर मे कमी की जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिक स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होगें। और राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। और बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।

    राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ऋणदायी संस्थाएं

    • राष्ट्रीय कृत वाणिज्य बैंक
    • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
    • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
    • एस आई डी बी आई
    • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एंव अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
    • राजस्थान वित्त निगम
    • सिबडी
    • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक।

    Rajasthan IT Job Fair 

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का स्वरूप

    लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियो बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो नए उद्योग के साथ पुराने उद्योगो को भी इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ संस्थागत आवेदक जैसे- स्वंय सहायता समूह सोसायटी, भागीदारी फॉर्म, एलएलपी फॉर्म कंपनिया, भी यह ऋण लेने के लिए पात्र होगी। जिसके माध्यम से राज्य के औद्योगीकरण के क्षेत्र को एक नया स्वरूप प्राप्त होगा। इस योजना का संचालन उद्योग विभाग के अधीन जिलो मे कार्यरत् जिला उद्योग एंव केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा। जिससे राज्य मे लघु उद्योग स्थापित होगें और रोज़गार के नए अवसर पैदा होगें। और राज्य के अधिक से अधिक नागरिको को रोज़गार प्राप्त होगा।

    मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी

    • सोसायटी
    • पार्टनर्शिप फॉर्म्स
    • कंपनीज़
    • इंडिविजुअल एप्लिकेट
    • एलएलपी फॉर्म्स
    • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत ऋण राशी का विवरण

    लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदक को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपेय व बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण राशी अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक प्रदान की जाएगी। यह ऋण लाभार्थियो को आधुनिकरण हेतु संयत्र मशीन, वर्क शेड, भवन, फर्निचर उपकरण, कच्चे माल आदि के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ऋण राशी को तीन श्रेणियो मे प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से ब्याज, अनुदान को भी ऋण राशी मे बाटा गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

    क्रमांकअधिकतम ऋण राशीब्याज सब्सिडी
    125 लाख तक8 प्रतिशत
    225 लाख से 5 करोड़ रूपेय तक6 प्रतिशत
    35 करोड़ से 10 करोड़ रूपेय तक5 प्रतिशत

    ऋण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

    • राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
    • व्यापार के लिए अधिकतम ऋण सीमा एक करोड़ रूपेय की ऋण राशी निर्धारित की गई है।
    • बैंक ऋण पर ब्याज उक्त दर के बराबर या इससे कम होने पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
    • बुनकर कार्ड धारको के 1 लाख रूपेय तक के लोन का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण के अनुदान के रूप मे किया जाएगा।
    • लाभार्थी द्वारा 10 लाख रूपेय तक का लोन लेने पर कोई सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

    बेरोजगारी भत्ता योजना 

    ऋण की अवधि एंव अदायगी अवधि मे छुट

    • इस योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
    • बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। ऐसे मे ब्याज अनुदान केवल 5 वर्षो तक ही दिया जाएगा।
    • बैंको द्वारा ऋण लेने वाले व्यक्तियो को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी मे शिथिलता प्रदान की जाएगी।

    राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ व विशेषताएं

    • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
    • इस योजना के माध्यम से उद्यम स्थापित करने के लिए नागरिको को सरकार द्वारा 10 लाख रूपेय से अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • लाभार्थियो को दिए जाने वाले ऋण पर 5% से 8 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य मे औद्योगिकरण मे वृद्धि होगी। और स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
    • और राज्य के बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
    • जिससे राज्य मे बेरोज़गारी दर कमी आएगी। राज्य के अधिक से अधिक बेरोज़गार युवा स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होगें।

    Laghu Udhyog Protsahan Yojana की पात्रता

    • लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • स्वंय सहायता समूह या इन समूहो के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना पंजीकृत होना आवश्यक है।
    • भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म कंपनी की स्थिति मे उनका नियम अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।
    • लाभार्थी के पास आवेदन से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध होने चाहिए।

    आवश्यक दस्तावेज़

    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र।
    • लघु उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़
    • मोबाइल नम्बर
    • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

    Rajasthan Work From Home Yojana

    राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

    राजस्थान राज्य के जो कोई भी नागरिक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आवदेन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है जिसको अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकेगें।

    • सबसे पहले आपको SSO राजस्थान की Official Website पर जाना है।
    • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
    • वेबसाइट का होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
    • लॉगिन फॉर्म मे आपको SSO ID या यूजर नेम पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लेना है।
    • अगर आप पहले से इस पोर्टल पर पंजीकृत नही है तो आप यहां रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है।
    • लॉगिन करने के बाद आपको अगले पेज पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
    • अब आपको आवदेन करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशो को पढ़कर आगे बढ़ना है।
    • इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
    • आपको इस आवेदन फॉर्म को 8 चरणो मे भरना है जैसे- सामान्य विवरण, आवेदक का विवरण, आवेदक का पूरा पता, प्रस्तावित कार्य स्थल का पूरा पता, प्रस्तावित परियोजना का विवरण, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, वरीयता क्रम मे आने का आधार, दस्तावेज अपलोड एंव घोषणा आदि।
    • इन सभी चरणो मे मांगी गई सभी जानकारियो को ध्यानपूर्वक भरना है।
    • अब आपको मांगे गए सभी दस्तावेज़ो को अपलोड करना है।
    • अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
    • इस प्रकार आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेगें।

    FAQs

    मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?

    राजस्थान सरकार द्वारा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया है।

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का क्या लाभ है?

    राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के माध्यम से राज्य के नागरिको को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपेय से लेकर 10 करोड़ रूपेय तक का बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि प्रदेश के युवा उद्योग स्थापित कर सके।

    Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana कब तक चलेगी?

    राजस्थान मुख्यमंत्री लघुउद्योग योजना 31 मार्च 2024 तक चलेगी।

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत लाभार्थियो को कितना अनुदान दिया जाएगा?

    इस योजना के तहत लाभार्थियो को ऋण पर 5% से 8 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

    मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य है?

    Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का उद्देश्य राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा देना है। ताकि बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सके। बेरोज़गारी दर मे कमी की जा सके।

  • हरियाणा कृषि वानिकी योजना 2024: किसानों को मिलेगी ₹2000 की प्रोत्साहन राशि

    Haryana Krishi Vaniki Yojana:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य मे गेहूं की खेती करने वाले किसानो के लिए एक योजना की शुरूआत की है। जिसका नाम हरियाणा कृषि वानिकी योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानो लाभान्वित किया जाएगा। Haryana Krishi Vaniki Yojana 2024 के तहत राज्य के गेहू की खेती करने करने पर किसानो को प्रति एकड़ की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी हरियाणा राज्य के किसान है तो आप भी हरियाणा कृषि वानिकी योजना मे आवदेन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। क्योकिं आज हम आपको इस आर्टिकल मे कृषि वानिकी योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है।

    Haryana Krishi Vaniki Yojana

    Haryana Krishi Vaniki Yojana 2024

    हरियाणा सरकार द्वारा गेहू की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने लिए कृषि वानिकी योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गेहू की खेती करने वाले किसानो को लाभ प्रदान किया जाएगा। Haryana Krishi Vaniki Yojana के तहत किसानो को गेहू की खेती करने पर 2000 रूपेय प्रति एकड़ की दर से आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। जिससे कि राज्य मे गेहू की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। और राज्य के अधिक से अधिक किसान गेहू की खेती करने के लिए प्रेरित हो सके।

    कृषि वानिकी योजना के माध्यम से गेहू की खेती को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशी सीधे लाभार्थी किसानो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश के रोहतक जिले के डीसी श्री अजय कुमार जी ने किसानो से अनुरोध किया है कि वह सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 15 दिसंबर 2023 तक अपना पंजीकरण अवश्य कराएं|

    मेरा पानी मेरी विरासत योजना

    हरियाणा कृषि वानिकी योजना के बारे में जानकारी

    योजना का नामHaryana Krishi Vaniki Yojana
    आरम्भ की गईमुख्यमंत्री मनोहल लाल खट्टर जी द्वारा
    राज्यहरियाणा
    वर्ष2023
    लाभार्थीराज्य के किसान
    उद्देश्यगेहू की खेती पर प्रोत्साहन प्रदान करना और उसको बढ़ावा देना।
    प्रोत्साहन राशी2000 रूपेय प्रति एकड़
    आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन।
    ऑफिशियल वेबसाइटfasal.haryana.gov.in
    हेल्पलाइन नम्बर1800 180 2117

    Haryana Krishi Vaniki Yojana 2024 का उद्देश्य

    हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ की गई कृषि वानिकी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानो को गेहू की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि राज्य मे गेहू की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। Krishi Vaniki Yojana के माध्यम से किसानो को गेहू की खेती करने लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। क्योकिं हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि जिस प्रकार पंजाब मे उच्च स्तर पर किसान गेहू की खेती करते है और वहां गेहू की बंपर पैदावार होती है। इसी प्रकार से हरियाणा के किसान भाई भी अधिक से अधिक गेहूं की खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो और भविष्य मे हरियाणा मे गेहूं की बंपर बैदावार हो।

    हरियाणा कृषि वानिकी योजना की राशी

    Krishi Vaniki Yojana के तहत गेहू की खेती करने वाले किसानो को सरकार प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशी प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से किसानो को एक एकड़ पर 2000 रूपेय की प्रोत्साहन राशी दी जाएगी। इसी प्रकार अगर किसान 10 एकड़ गेहू की खेती करता है तो उसको दस एकड़ की खेती के लिए 20000 रूपेय की प्रोत्साहन राशी दी जाएगी। वहीं अगर किसान 20 एकड़ मे गेहू की खेती करता है तो उसे 40000 रूपेय की प्रोत्साहन राशी मिलेगी। इसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशी दी जाएगी।

    हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना

    प्रदेश के 12 जिलो मे लागू की गई कृषि वानिकी योजना

    Haryana Krishi Vaniki Yojana को हरियाणा के 12 जिलो मे लागू किया की जा रही है। जिनके नाम निम्नलिखित है।

    • रोहतक
    • अंबाला
    • फतेहाबाद
    • हिसार
    • कैथल
    • करनाल
    • कुरूक्षेत्र
    • जींद
    • पानीपत
    • सिरसा
    • सोनीपत
    • यमुनानगर

    Haryana Krishi Vaniki Yojana के लाभ व विशेषता

    • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कृषि वानिकी योजना को शुरू किया है।
    • इस योजना के माध्यम से गेहू की खेती करने वाले किसानो को प्रोत्साहित किया जाएगा।
    • Krishi Vaniki Yojana के तहत प्रदेश के किसानो को गेहू की खेती करने पर 2000 रूपेय प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी।
    • जिससे राज्य मे गेहू की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
    • राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
    • इस योजना के माध्यम से किसान गेहू की खेती करने के लिए प्रेरित होगें।
    • जिससे अधिक से अधिक किसानो को कृषि वानिकी योजना का लाभ प्राप्त होगा।
    • हरियाणा कृषि वानिकी योजना को 12 जिलो मे शुरू किया गया है।
    • योजना मे पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है।
    • Haryana Krishi Vaniki Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

    हरियाणा कृषि वानिकी योजना की पात्रता

    • Krishi Vaniki Yojana योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • गेहूं की खेती करने वाले किसान ही इस योजना के लिए पात्र होगें।
    • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

    हरियाणा पशुधन बीमा योजना

    आवश्यक दस्तावेज़

    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र
    • कृषि सम्बन्धित दस्तावेज़
    • बैंक खाता विवरण
    • मोबाइल नम्बर
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

    Haryana Krishi Vaniki Yojana 2024 के तहत आवेदन प्रक्रिया

    • सबसे पहले आपको हरियाणा कृषि एंव किसान कल्याण विभाग की Official Website पर जाना है।
    • आपके सामने होम पेज खुलेगा।
    Haryana Krishi Vaniki Yojana
    • होम पेज पर आपको फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक कर एप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद आपको सभी स्कीम की सूचीं खुल जाएगी।
    • इनमे से आपको हरियाणा कृषि वानिकी योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
    • अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
    • इसके बाद आपको मागें गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ो को अपलोड करना है।
    • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
    • इस प्रकार आप कृषि वानिकी योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेगें।

    महत्वपूर्ण तिथियां-

    आवेदन की तिथिनवम्बर 2023
    आवेदन की अन्तिम तिथि15 दिसंबर 2023

    सम्पर्क विवरण-

    Helpline Number – 1800 180 2117

    FAQs

    कृषि वानिकी योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

    हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कृषि वानिकी योजना को शुरू किया गया है।

    Haryana Krishi Vaniki Yojana के तहत किसानो को कितनी प्रोत्साहन राशी मिलेगी?

    2000 रूपेय प्रति एकड़।

    Krishi Vaniki Yojana का लाभ किसको मिलेगा?

    गेंहू की खेती करने वाले किसानो को कृषि वानिकी योजना का लाभ मिलेगा।

    हरियाणा कृषि वानिकी योजना की अन्तिम तिथि क्या है?

    15 दिसंबर 2023

    हरियाणा कृषि वानिकी योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

    fasal.haryana.gov.in