Ekal Mahila Swarojgar Yojana: सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है। जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आता है। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार द्वारा भी राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना को शुरू की गई है। जिसका नाम Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023 है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप भी उत्तराखंड की महिला है और इस योजना के तहत खुद को स्वरोजगार स्थापित करना चाहती है। तो आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंतर पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ताकि आप इस से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर इस योजना के लिए आवेदन कर सकें।
Table of Contents
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 100,000 प्रोजेक्ट पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में एकल महिलाओं की संख्या 3 लाख 50 हजार है। जिसमें से अधिकतर महिलाएं 45 वर्ष की आयु की है।
उत्तराखंड राज्य की सभी जाति एवं धर्म की ऐसी एकल महिलाओं को Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो विधवा, तलाकशुदा परित्यागता, किन्नर और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित है। ऐसी एकल महिलाएं इस योजना में आवेदन का स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकेगी। जिसके लिए उन्हें किसी पर भी आक्षित नहीं होना पड़ेगा। और इससे राज्य में स्वरोजगार को भी बढावा मिलेगा।
Key Highlights Of Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की एकल महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना |
राज्य | उत्तराखंड |
अनुदान राशि | 50 प्रतिशत |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी एकल महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित कराना। जो 45 वर्ष तक की महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर, तलाकशुदा, विधवा एवं अविवाहित हैं। ऐसी महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 100000 तक के प्रोजेक्ट पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। जिससे महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेगी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को समाज में भी ऊंचा स्तर प्राप्त होगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023 में शामिल व्यवसाय
- कृषि
- पशुपालन
- भेड़ बकरी पालन
- कुक्कुट पालन
- बागवानी
- औद्यानिकी
- मत्स्य पालन
- दुकान आदि जैसे व्यवसाय
- फसल खाद प्रसंस्करण
- इसके अलावा महिलाओं को उनकी मांग भी आवश्यकता के आधार पर स्वरोजगार को योजना में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की एकल महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 100000 तक के प्रोजेक्ट पर 50% का अनुदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- राज्य की सभी जाति एवं धर्म की एकल महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित और अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया है।
- Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को भी बढावा मिलेगा।
- अब एकल महिलाओं को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु केवल राज्य की महिलाएं ही आवेदन के लिए पत्र होगी।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिला पात्र होगी।
- इस योजना के लिए राजकीय व पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं पात्र नहीं होगी।
- विकलांग, विधवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पत्र होगी।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
जैसे की हमने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। अगर आप भी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहती है। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योकि सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू करने की घोषणा ही की गई है। अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है। और न ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएंगी। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।