Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana:- बिहार सरकार द्वारा राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिको प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ताकि उनका आर्थिक विकास एंव कल्याण किया जा सके। ऐसी ही एक योजना बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी ने राज्य के दिव्यांग नागरिको के हित मे एक योजना को आरम्भ किया है। जिसका नाम Divyang Vivah Protsahan Yojana है। इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियो को विवाह हेतु प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के 40% से अधिक दिव्यांगता दर वाले नागरिको को ही प्राप्त होगा। प्रिय मित्रो आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपल्ब्ध कराएगें। अगर आप भी बिहार राज्य के दिव्यांग है। और आप भी इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना है। तो आप इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।
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Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2023
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी के द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियो की शादी को उचित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। बिहार राज्य के किसी भी जाति, धर्म एंव वर्ग के दिव्यांग पुरूष एंव महिलाओं को विवाह हेतु एक लाख रूपेय की वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी। Divyang Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य के 40% से अधिक के दिव्यांग नागरिको को विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उनको 1 लाख रूपेय की विवाह प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियो को प्रदान की जाने वाली विवाह प्रोत्साहन राशी राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियो को बैंक खाते मे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। जिसके लिए दिव्यांग व्यक्तियो को आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आर्टिकल को अन्त तक अवश्य पढ़े।
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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | Divyang Vivah Protsahan Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी के द्वारा। |
सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग बिहार। |
राज्य | बिहार। |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग नागरिक। |
उद्देश्य | राज्य के दिव्यांग नागरिको को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना। |
प्रोत्साहन राशी | 1 लाख रूपेय। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | NA |
Bihar Viklang Vivah Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा आरम्भ की गई दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियो को विवाह के लिए प्रेरित कर वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी। यह हम सभी इस बात को भलिभांति जानते है। कि समाज मे दिव्यांग व्यक्तियो को हीन भावना से देखा जाता है। और उनको दिव्यांग होने के चलते उनको अपने देनिक जीवन मे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वज़ह से वह विवाह नही कर पाते है। इसी बात को मध्यनज़र रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी के द्वारा Divyang Vivah Protsahan Yojana को आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 40% से अधिक दिव्यांग नागरिको को विवाह करने हेतु 1 लाख रूपेय की वित्तीय प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। जिससे राज्य के दिव्यांग नागरिक विवाह के लिए प्रेरित होगें और उनको किसी भी वित्तीय समस्या का सामना नही करना पड़ेगा।
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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी के द्वारा Vivah Protsahan Yojana को आरम्भ किया गया है।
- इसके माध्यम से बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिको को विवाह करने हेतु प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग लड़का, लड़की को विवाह के लिए 1 लाख रूपेय की विवाह प्रोत्साहन राशी दी जाएगी।
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग बिहार द्वारा किया जाएगा।
- Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियो को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशी लाभार्थियो के सीधे बैंक खाते DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
- जिससे राज्य कि वह अपनी शादी कर सकेगें।
- राज्य के दिव्यांग जोड़े विवाह के 2 वर्ष के भीतर ही आवेदन कर धनराशी प्राप्त कर सकेगें।
- जिससे राज्य के दिव्यांग नागरिक विवाह के लिए प्रेरित होगें।
- उनको किसी भी वित्तीय समस्या का सामना नही करना पड़ेगा।
- विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिव्यांगो का सामाजिक व आर्थिक विकास होगा। और वह आत्मनिर्भर व सशक्त होगें।
Divyang Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता का दिव्यांग होना अनिवार्य है।
- दिव्यांग व्यक्ति कम से कम 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- लड़का लड़की दोनो दिव्यांग होने की स्थिति मे संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए।
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दूसरी या तीसरी शादी हेतु लाभ लेने के लिए पात्र नही होगें।
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य विवाह योजना के तहत लाभ प्राप्त न कर रहा हो। पात्र होगा।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- दिव्यांग पति/पत्नि का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- संयुक्त बैंक खाता।
- सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- शादी के वक्त की दंपत्ति की फोटो।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- शादी कार्ड।
- राशन कार्ड।
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Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए अपने जनपद के जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको Divyang Vivah Protsahan Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसमे पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगें गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ो को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
- इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को सम्बन्धित कार्यालय मे जमा करना है। जहां से यह आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था।
- इसके बाद आपके आवदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद आपके आवेदन फॉर्म के सबकुछ उचित पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा आपको दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस प्रकार आप Divyang Vivah Protsahan Yojana के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकेगें।
FAQs of Divyang Vivah Protsahan Yojana
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी के द्वारा आरम्भ किया गया है।
Divyang Vivah Protsahan Yojana के अन्तर्गत नागरिको को 1 लाख रूपेय की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए बिहार राज्य के 40% से अधिक दिव्यांग नागरिक आवेदन करने हेतु पात्र है।