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|Bihar| अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म व पात्रता

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana :- बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों में अंतरजातीय विवाह को लेकर प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से‌ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।



Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 

बिहार सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया गया है। इस योजना का दूसरा नाम डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से उन विवाहित पति पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने समाज की फिक्र किए बिना अंतरजातीय विवाह किया हो। इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी वह डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु विवाह अंतर्जातीय होना अनिवार्य है।
  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य समाज में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है।
  • इच्छुक लाभार्थी जल्द से जल्द इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

योजना का नामअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
किसके द्वारा शुरू की गईबिहार सरकार द्वारा
योजना का राज्यबिहार
योजना का उद्देश्यइस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा
योजना का लाभलाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी
योजना के लाभार्थीराज्य के नागरिक
मैरिज एक्टहिंदू मैरिज एक्ट 1955
लाभ की राशि2.5 लाख रुपये
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटambedkarfoundation.nic.in

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का उद्देश्य

जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने स्वभाव के हैं। हमारे भारत में जातिवाद एवं छुआछूत बहुत प्रचलित है। जाति में असमानता होने के कारण उन्हें अलग समझा जाता है एवं अपने से अलग जाति वाले को नीचा समझा जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का शुभारंभ किया है जिससे कि बिहार राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह योजना खासतौर पर जातिवाद को कम करने के लिए शुरू की गई है। योजना के माध्यम से हमारे भारत का विकास होगा एवं लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आएगा। 

  • इस योजना के माध्यम से विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के माध्यम से विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
  • इस योजना का लाभ केवल वही जोड़े उठा सकते हैं जिनका विवाह अंतर्जातीय है।

विवाहित जोड़ों को प्राप्त होगी 2.5 लाख रुपयों की सहायता

सरकार द्वारा यह योजना अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों के लिए चलाई गई है। इस योजना के माध्यम से लोगों को अंतरजातीय विवाह के प्रति जागरूक किया जाएगा। जो जोड़े अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें इस योजना के माध्यम से 2.5 की राशि प्रदान की जाएंगी। सरकार द्वारा यह योजना राज्य के नागरिकों को जागरूक करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के माध्यम से हमारे देश में जातिवाद में कमी आएगी एवं हमारे देश का विकास होगा। सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं के माध्यम से हमारा देश विकसित बनेगा एवं हमारे देश के लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो लोग बिहार राज्य में रहते हैं वह इस योजना का लाभ सरलता पूर्वक उठा सकते हैं।

लाभ प्राप्त करने हेतु प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करना अनिवार्य

यह योजना बिहार की सरकार द्वारा शुरू की गई है इस योजना के माध्यम से जो जोड़े अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी एवं सरकार द्वारा उन जोड़ों को बहुत सी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार द्वारा जो राशि लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी उसकी रकम 2.5  लाख रुपये होगी। इस लाभ की राशि को प्राप्त करने हेतु विवाहित जोड़े को पहले एक प्री स्टांप रिसिप्ट जमा करने अनिवार्य है इस रिसिप्ट को जमा करने के पश्चात लाभार्थी के बैंक खाते में 1.5 लाख रुपये की राशि आ जाएगी बाकी की राशि का सरकार द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट बना दिया जाएगा जो कि 3 साल बाद उन्हें ब्याज सहित प्राप्त हो जाएगी।

हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह होना अनिवार्य

जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार द्वारा यह योजना उन जोड़ों के लिए चलाई गई है जो दूसरी जाति की महिला या फिर पुरुष से शादी कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होंगी साथ ही साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम विवाहित होना अनिवार्य है। उनका विवाह अंतरजातीय होना अनिवार्य है एवं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत होना अनिवार्य है तभी उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Benefits

इस योजना का लाभ निम्नलिखित हैं:-

  • बिहार सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना का अन्य नाम डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज है।
  • Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से उस वैवाहिक जोड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। 
  • इस योजना के माध्यम से विवाहित जोड़ों को जो आर्थिक सहायता प्रदान होगी वह 2.5 लाख रुपये होगी।
  • इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा। 
  • प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी जिससे की समाज कि सोच में भी बदलाव आ सकेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी।
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन करना है। 
  • इस योजना के माध्यम से उन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
  • जिला एवं राज्य सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित किए जाएंगे।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं

इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित है:-

  • इस योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य लोगों में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है।
  • इस योजना के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी एवं उनका विकास होगा।
  • सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लोगों का मानसिक विकास भी होगा।
  • इस योजना के माध्यम से उतर जाती है विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जो आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी वह आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपये की होगी।
  • सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करने अनिवार्य है।
  • यह रिसिप्ट जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के अंतर्गत राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत बची हुई राशि का फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा जो की 3 वर्षों के बाद लाभार्थी को ब्याज सहित प्रदान किया जाएगा।
  • इच्छुक लाभार्थी जल्द से जल्द इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए पति एवं पत्नी में से किसी को अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है।
  • विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए।
  • हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है।
  • यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को शादी के पहले साल में आवेदन करना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी लाभ केवल पहली शादी में ही उठा सकता है।

Important Documents

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नलिखित हैं:-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • शादी की फोटो
  • शादी का कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी को दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-

  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • जिसके लिए आपको डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
  • अब आपको इस फार्म का एक प्रिंट निकालना होगा।
  • अब आपको इस फार्म के अंदर पूछे गए जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • साथ ही साथ सभी मुख्य दस्तावेज लगाने होंगे।
  • इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

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