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|UP| विकलांग पेंशन योजना 2023: UP Viklang Pension ऑनलाइन आवेदन व फॉर्म

उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के यूपी विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मुहैया कराई जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। UP Viklang Pension Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।



UP Viklang Pension Yojana 2023

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनका जीवन स्तर करने के 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह आसानी से अपना खर्च स्वयं ही उठा सकते हैं तथा अपने जीवन स्तर में काफी सुधार कर सकते हैं। Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परंतु आवेदन करने के लिए लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। 

  • इस योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो 40% से अधिक विकलांग होंगे।
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के ज़रिये उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे और किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

योजना का नामउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
किसके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
योजना का उद्देश्यविकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना
योजना का लाभविकलांग व्यक्तियों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
योजना के लाभार्थीउत्तर प्रदेश के विकलांग निवासी 
योजना का साल2021
पेंशन की राशि₹500
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन
हेल्पलाइन नंबर1800-419-0001
अधिकारिक वेबसाइटClick Here

Viklang Pension Yojana का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में काफी ऐसे लोग हैं जो विकलांग होने के कारण अपना खुद का खर्च नहीं उठा पाते हैं और ऐसे में उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के 40% से अधिक विकलांग नागरिकों को 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे जिसका उपयोग करते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से उन्हें किसी प्रकार आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकेंगे। 

  • विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा भी कर सकेंगे जिससे उनको किसी पर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिमाह 500 रूपये की वित्तीय सहायता करेगी।

3 माह तक प्राप्त होगी 1000 रुपये की धनराशि

देश भर में कोविड-19 महामारी का प्रकोप चल रहा है। जिसके कारण पुरे देश में मोदी सरकार ने 21 दिन का लॉक डाउन कर दिया है। इसके कारण देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नयी योजना की घोषणा की गई है। देश के सभी विकलांग व्यक्ति को सरकार के द्वारा अगले 3 महीने तक प्रतिमाह 1000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। और यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अगले तीन महीने के लिए दो क़िस्त में प्रदान की जाएगी। इस योजना का फायदा लकभग 3 करोड़ लोगो को होगा। Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh का प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की और से तैयार करके राज्य सरकार को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश की है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी विकलांग पेंशन योजना को देश के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं यदि कोई व्यक्ति विकलांग होता है तो वह अपना काम नहीं कर पाता है और ऐसे में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कठिनाई से उसे निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना को आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को 40% विकलांग होना अनिवार्य है।

UP Viklang Pension Yojana Benefits

इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-

  • इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • विशेष रूप से व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति के रूप में पेंशन पत्र भरने वाले व्यक्ति के रूप में पात्र होगा।
  • इस विज्ञापन के साथ गलत व्यवहार वाले व्यक्ति को टाइप करें
  • प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • वह अपना खुद का परीक्षण कर रहा है और बना रहा है।
  • किसी व्यक्ति के खाते का खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया था।
  • राज्य सरकार विकलांग लोगो को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरु किया गया है।
  • सरकार की द्वारा 40% विकलांग आवेदक को 500/- प्रतिमाह रूपए दिए जायेंगे।
  • Viklang Pension Yojana UP का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलाँग व्येक्तिओ को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और इसके साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

यूपी विकलांग पेंशन योजना की विशेषताएं

राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना के विशेषताएं को इस प्रकार है:-

  • इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आरंभ की गई है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग लोगों को प्रदान किया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग व्यक्ति को इस योजना के तहत प्रतिमाह 500 रूपये की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने एवं यूपी में विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारियो से मंज़ूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
  • राज्य सरकार विकलांग लोगो को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरु किया गया है।
  • इस योजना के तहत सरकार की द्वारा 40% विकलांग आवेदक को 500/- प्रतिमाह रूपए दिए जायेंगे।
  • Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलाँग व्येक्तिओ को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और इसके साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करके उत्तर प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
  • अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

Viklang Pension Yojana के तहत पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-

  • इच्छुक लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवास होना अनिवार्य है।
  • विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति की आयु  18 वर्ष या फिर उससे अधिक होना जरुरी है।
  • इस योजना के लिए आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए। 
  • इसका मतलब यह की वह अपने शरीर  में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
  • अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी और प्रकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उस आवेदक को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
  • Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदक की परिवारिक आय ₹1000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अगर विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • वह विकलांग लोग जो किसी भी सरकारी  क्षेत्र में काम कर रहा है।
  • यह उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं मनाना जायेगा।

Important Documents

यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ ये है:-

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
  • बैंक खाता विवरण
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो ‌
  • आवेदक का पता 

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • आवेदन करने हेतु आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है। 
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
Viklang Pension Yojana
  • इसके बाद आपके सामने Registration Form खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में अब से पूछी गई सभी जानकारी जैसे Personal Details, Bank Details, Income Details And Disability का विवरण दर्ज करना है।
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म संपादित करें/ अंतिम सबमिशन के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।

आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

वह सभी व्यक्ति जो आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना अनिवार्य है:-

  • आवेदन की स्थिति देखने हेतु आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है। 
Viklang Pension Yojana
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए Log In करें के विकल्प पर क्लिक करना हैं।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर आपको Registration Number, Password and Captcha Code दर्ज करना है।
  • दर्ज करने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया

वह सभी व्यक्ति जो लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया देखना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना अनिवार्य है:-

  • लाभार्थी सूची देखने हेतु आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है। 
Viklang Pension Yojana
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • पेज पर आपको पेंशन सूची के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस क्लिक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने वर्ष का चयन करना है। 
  • वर्ष का चयन करते ही आपके सामने पेंशन सूची खुलकर आ जाएगी।

Contact Information

इस योजना में संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार दे रखा है:-

  • सामाजिक कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर:- 1800-419-0001

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