Yojana Labh

www.yojanalabh.com/

|Rajasthan| मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म व पात्रता

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana:- कृषि गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु होने या स्थाई विकलांगता का सामना करने पर आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ें।



Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

Table of Contents

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024

इस योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 22 फरवरी 2021 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता 5,000 रुपये से लेकर 2,00000 रुपये  तक की होगी। Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ उठाने के लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवाना होगा आवेदन करवाने के बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आर्थिक तंगी के कारण होने वाली समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं।

  • इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती की गतिविधियों के दौरान कोई हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का मुख्य लाभ राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।
  • इस योजना के अंतर्गत किसानों की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता किसानों के परिवार को मुहैया कराई जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024
किसके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 
योजना के लाभार्थी राजस्थान के किसान
योजना का उद्देश्यकिसानों की मृत्यु या आंशिक स्थाई विकलांगता पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना के लाभकिसानों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता 
आरंभ तिथि22 फरवरी 2021
योजना का बजट2,000 करोड़ रुपय 
योजना की आर्थिक सहायता5000 रुपये से 2,00,0000 रुपये तक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य

जैसे की हम सभी लोग जानते हैं की कृषि गतिविधियों के कारण किसानों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है या वह स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत यदि किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार द्वारा 5,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या वह खेती के दौरान स्थाई व आंशिक समानता से पीड़ित हो जाता है तो उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में किसान की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता से पीड़ित होने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का मुख्य लाभ राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।

कृषक साथी योजना के बजट में हुई बढ़ोतरी

23 फरवरी 2022 को राजस्थान में पेश हुए बजट के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बजट को 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस बजट को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मुहैया कराया जा सके। पिछले वर्ष इस योजना के तहत केवल 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। परंतु इस बजट को बढ़ाकर अब 5000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार द्वारा बताया गया है कि इस बजट को न केवल इस योजना के लिए बल्कि इसका उपयोग अन्य 11 योजनाओं के लिए भी किया जाएगा।

जारी किया 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बुधवार को अपना पहला कृषि बजट पेश करते हुए 11 योजनाओं को मिशन मोड पर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 2000 करोड रुपए का प्रस्ताव रखा था जिसे बढ़ाकर लगभग 5000 करोड रुपये कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के बजट मैं विस्तार करने का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि गतिविधियों के दौरान हादसा होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके ताकि उन्हें विकलांगता के समय आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े।

मुख्यमंत्री द्वारा 3 वर्षीय कार्य योजना को मिली मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राज्य में किसान उत्पादक संगठन को मजबूत करने के लिए 3 साल के कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी अधिकारियों द्वारा शनिवार को प्रदान की गई। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 137.75 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत लांच किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि 120 किसान उत्पादक संगठन को मजबूत बनाया जा सके। इस मंजूरी से लगभग 96,000 प्रगतिशील किसान लाभान्वित होंगे।

राजस्थान कृषक साथी योजना का बजट

वित्तीय बजट के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के विभिन्न कार्यों पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है। Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से किसानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई किसान खेती की गतिविधियों के कारण मृत्यु कर जाता है या अस्थाई या आंशिक रूप से विकलांग हो जाती है तो उसे 5,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने तथा कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए आरंभ की गई है।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • इस योजना में आकस्मिक मृत्यु के मामले में आवेदक आकस्मिक किसान उत्तराधिकारी होगा।
  • गलती से विकलांगता के मामले में आवेदक स्वयं विकलांग व्यक्ति होगा
  • Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में आवेदन 6 महीने के बाद प्राप्त होता है तो आवेदक सीएम कृषक साथी योजना के पात्र नहीं होगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप से संबंधित कागजात के साथ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन पत्र अधिकारियों को जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत अनुक्रम लाभार्थी

इस योजना के अंतर्गत अनुक्रम लाभार्थी कुछ इस प्रकार हैं:-

  • पति या फिर पत्नी: लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या फिर लाभार्थी विकलांग हो गया है तो लाभार्थी के पति या फिर पत्नी को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
  • बच्चे: लाभार्थी के बच्चों को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि लाभार्थी की पति या पत्नी अनुपस्थित है।
  • माता पिता: लाभार्थी के माता-पिता को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि लाभार्थी के बच्चे एवं पति पत्नी अनुपस्थित हैं।
  • पौत्र तथा पौत्री: यदि लाभार्थी के पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता नहीं है तो उस स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के पौत्र तथा पौत्री को प्रदान की जाएगी।
  • बहन: यदि लाभार्थी की कोई अविवाहित/ विधवा/आश्रित बहन लाभार्थी के साथ रहती है तो इस स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के कोई अन्य रिश्तेदार ना होने पर बहन को प्रदान की जाएगी।
  • वारिस: इस योजना में लाभार्थी कि पति या फिर पत्नी, बच्चे, माता पिता, पुत्र या पुत्री एवं बहन नहीं है तो इस स्थिति में यदि लाभार्थी का कोई वारिस, वारिस अधिनियम के अंतर्गत है तो लाभ की राशि उसे प्रदान की जाएगी।
  • आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में सभी पंजीकृत किसान किसान का कोई भी बच्चा और 50 से 70 वर्ष की आयु के किसान के पति पत्नी मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना के लाभार्थी हैं।

कृषक साथी योजना के तहत सहायता राशि

इस योजना में मिलने वाली सहायता की राशि कुछ इस प्रकार दे रखी है:-

परिस्थितिआर्थिक सहायता
मृत्यु200000 रुपये
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर)50000 रुपये
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना50000 रुपये
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग40000 रुपये
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग25000 रुपये
1 अंग में विकलांगता (या हाथ या पैर या आंख या टखना)25000 रुपये
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं20000 रुपये
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं15000 रुपये
यदि 2 उंगलियां कट जाती है10000 रुपये
यदि 1 उंगली कट जाती है5000 रुपये
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर5000 रुपये
लाभ प्राप्त करने हेतु करें आवेदन

वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। यह ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना का लाभ आप घर बैठे अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने से आपका समय भी बचेगा और पैसे देने की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शीता भी आएगी। Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का बजट सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है।

किसानों को प्राप्त होगी वित्तीय सहायता

इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी यह आर्थिक सहायता कृषि गतिविधि के दौरान हादसा होने पर प्रदान की जाएगी। इस आर्थिक सहायता से हादसे की वजह से होने वाले आर्थिक तंगी का सामना करने में भी मदद होगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से प्राप्त हुई आर्थिक सहायता से किसान अपना इलाज भी करवा सकते हैं इस योजना में किसान की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मुहैया कराई जाएगी। जिसकी वजह से अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

  • इस योजना के माध्यम से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा और वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा। 
  • इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ की राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो लाभ की राशि पंजीकृत किसान को प्रदान की जाएगी।

Krishak Sathi Yojana 2024 के लाभ

  • इस योजना की शुरूआत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 22 फरवरी 2021 को की गई है।
  • राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से यदि किसान गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता 5000 रुपये से लेकर 200000 रुपये तक की है।
  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तरअधिकारी होगा और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही किसान को जमा करना होगा।
  • इस योजना का बजट सरकार द्वारा 2000 करोड़ों रुपये पर निर्धारित किया गया है।
  • यदि किसान दुर्घटना होने के 6 महीने के बाद आवेदन पत्र जमा करता है तो इस स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से किसान अपना इलाज करवा सकता है।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक तंगी से भी लड़ने में किसान को मदद प्राप्त होगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • किसान की मृत्यु या विकलांगता दुर्घटना से होनी चाहिए तभी किसान को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
  • जल्द सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन साइंस करवा सकते हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की विशेषताएं

राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार दे रखी हैं:-

  • इस योजना की शुरूआत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 22 फरवरी 2021 को की गई है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आर्थिक का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • किसान की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता से पीड़ित होने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का मुख्य लाभ राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।
  • इस योजना के अंतर्गत 5000 रुपये से लेकर 200000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • किसानों की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता किसानों के परिवार को प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु होने पर किसान के परिवार वालों को 2,00,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
  • यदि खेती के दौरान वह आंशिक स्थाई असमानता से पीड़ित होते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना इलाज करा सके।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का बजट सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये का निर्धारित कर दिया गया है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही किसान को जमा करना होगा।
  • इस योजना में किसान दुर्घटना होने के 6 महीने के बाद आवेदन पत्र जमा करता है तो इस स्थिति में उससे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की आयु सीमा 50 से 70 वर्ष के बीच में होने अनिवार्य है।
  • अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-

  • इच्छुक लाभार्थी को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • मृत्यु यह अस्थाई विकलांगता वाले व्यक्ति को पंजीकृत के समान का पुत्र या पुत्री या पति या पत्नी का बच्चा होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जो दुर्घटना के कारण मृत्यु कर जाते हैं।
  • यह अस्थाई विकलांगता के पीड़ित हो जाते हैं
  • आत्महत्या या प्राकृतिक मौत वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • इस योजना में किसान की आयु सीमा 50 से 70 वर्ष की आयु वाले मृत स्थाई विकलांगता व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं।
  • इसयोजना में आवेदन 6 महीने के भीतर ही संबंधित जिले में हो जाना चाहिए।

आवेदन हेेेतु आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ ये है:-

  • आधार कार्ड
  • स्थाई प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एफ आई आर की रिपोर्ट
  • हेयर डिटेल रिपोर्ट
  • आवेदक का पता
  • आवेदक का मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 के तहत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

वह सभी लाभार्थी जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • ऑफलाइन आवेदन करना हेतू आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
  • इसके बाद आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
  • अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका Name, Mobile Number, Address आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र से सभी Important Documents अटैच करने होंगे।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी।

Leave a Comment