राज्य की महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका नाम प्रसूति सहायता योजना Prasuti Sahayata Yojana 2024 है। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी गरीब वर्ग तथा श्रमिक वर्ग की महिलाओं को गर्भावस्था के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे महिलाएं अपना खान पान व भरण पोषण अच्छे से कर सके। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं में पोषण की कमी हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रसूति सहायता योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे इसके उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि। इसके लिए आप को यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
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Prasuti Sahayata Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसूति सहायता योजना को 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब एवं श्रमिक वर्ग की महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 16,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रधान की जाएगी और साथ ही अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जो महिलाएं पात्रता मानदंडों पर खरी उतरेगी। उन्हें ही प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को 16000 रूपए की धनराशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहले किस्त 4 हजार रूपए की होगी जो गर्भावस्था के दौरान दी जाएगी और दूसरी किस्त 12,000 रूपए की होगी।
जो शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने में नवजात शिशु का संस्थागत उपरांत पंजीकरण करने और शिशु को एचपीडीटी के करने के बाद मिलेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पहले आवेदन करना होगा। आवेदन गर्भावस्था के समय प्रसूति से पूर्व या प्रसूति के तुरंत बाद ही करना होगा।
Key Highlights Of Prasuti Sahayata Yojana
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
आरंभ तिथि | 1 अप्रैल 2018 |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं |
उद्देश्य | गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | गर्भावस्था के समय आर्थिक सहायता |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mp.gov.in/ |
प्रसूति सहायता योजना 2024 का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई प्रसूति सहायता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रसूति के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 16,000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। जिससे महिला अपना भरण-पोषण ठीक ढंग से कर सके। महिलाओं का खान पीन अच्छा होगा तो उनमें पोषण की कमी नहीं रहेगी। जिससे महिलाएं स्वस्थ रहेगी।
प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
Prasuti Sahayata Yojana के लाभ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसूति सहायता योजना को शुरू किया गया है।
- प्रसूति सहायता योजना को 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया किया।
- इस योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक वर्ग की महिलाओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को 16000 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- महिलाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह धनराशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- महिलाओं को पहली किस्त में 4000 रुपए जो गर्भावस्था के दौरान दी जाएगी और दूसरी किस्त में 12,000 रुपए चिकित्सा में नवशिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद प्रदान किए जाएंगे।
- राज्य की जो महिलाएं अपना पंजीकरण करेगी उन्हें ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- डिलीवरी के समय आने वाले खर्च के लिए भी महिलाओं को 1000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 16,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रधान की जाएगी और साथ ही अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
- प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से महिला अपना भरण-पोषण ठीक ढंग से कर सकेगी।
प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता
- महिला को मध्य प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- महिला को आर्थिक रूप से गरीब एवं श्रमिक वर्ग से होना चाहिए।
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Prasuti Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र
- डिलीवरी संबंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रसूति सहायता योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग के ऑफिस में जाना होगा।
- वहां जाने के बाद आपको अधिकारियों से प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीख, मोबाइल नंबर आदि ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- साथ ही आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र विभाग में जमा करना होगा।
- आवेदक को यह आवेदन पत्र प्रसव की तारीख से 6 महीने पहले भरना होगा।
- यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है तो प्रसव से पहले अथवा प्रसव के तुरंत बाद ही आवेदन कर सकते हैं।
- और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।