Yojana Labh

www.yojanalabh.com/

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 कब शुरू हुई, Pdf, लाभ

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan:- राजस्थान मे बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करने और युवाओं को स्वरोज़गार के जोड़ने के लिए एक योजना को शुरू किया है। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा स्वरोज़गार स्थापित कर सके और रोज़गार से जुड़ सके। जिससे कि राज्य मे बेरोज़गारी मे कमी की जा सके और स्वरोज़गार को बढ़ावा दिया जा सके।



प्रिय मित्रो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल मे राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपू्र्ण जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी राजस्थान राज्य के बेरोज़गार नागरिक है तो इस आर्टिकल को विस्तापूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

Table of Contents

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मे रोज़गार के अवसरो मे वृद्धि करने और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोज़गार लोगो को स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख रूपेय से अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक के माध्यम से दिए गए ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अन्तर्गत 5% से 8 प्रतिशत तक होगी। इस योजना के माध्यम से स्वंय का उद्योग स्थापित करने के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोज़गार के नए साधनो का सृजन किया जाएगा। जिसमे माध्यम से स्वरोज़गार के लिए सुगम ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

राज्य के वह युवा जो बेरोज़गार है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का व्यवसाय शुरू करने मे असमर्थ है तो उन सभी युवाओं को लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि वह खुद का उद्योग स्थापित कर सके। और रोज़गार प्राप्त कर सके। इस योजना के माध्यम से राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। और प्रदेश की बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 की संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
आरम्भ की गईराजस्थान सरकार द्वारा
वर्ष2024
राज्यराजस्थान।
लाभार्थीराज्य के बेरोज़गार नागरिक
उद्देश्यस्वरोज़गार को बढ़ावा देना।
लाभखुद का उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
सब्सिडी राशी5% से 8 प्रतिशत
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और नागरिको को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सके और बेरोज़गारी दर मे कमी की जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिक स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होगें। और राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। और बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।

राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ऋणदायी संस्थाएं

  • राष्ट्रीय कृत वाणिज्य बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  • एस आई डी बी आई
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एंव अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
  • राजस्थान वित्त निगम
  • सिबडी
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक।

Rajasthan IT Job Fair 

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का स्वरूप

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियो बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो नए उद्योग के साथ पुराने उद्योगो को भी इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ संस्थागत आवेदक जैसे- स्वंय सहायता समूह सोसायटी, भागीदारी फॉर्म, एलएलपी फॉर्म कंपनिया, भी यह ऋण लेने के लिए पात्र होगी। जिसके माध्यम से राज्य के औद्योगीकरण के क्षेत्र को एक नया स्वरूप प्राप्त होगा। इस योजना का संचालन उद्योग विभाग के अधीन जिलो मे कार्यरत् जिला उद्योग एंव केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा। जिससे राज्य मे लघु उद्योग स्थापित होगें और रोज़गार के नए अवसर पैदा होगें। और राज्य के अधिक से अधिक नागरिको को रोज़गार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी

  • सोसायटी
  • पार्टनर्शिप फॉर्म्स
  • कंपनीज़
  • इंडिविजुअल एप्लिकेट
  • एलएलपी फॉर्म्स
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत ऋण राशी का विवरण

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदक को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपेय व बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण राशी अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक प्रदान की जाएगी। यह ऋण लाभार्थियो को आधुनिकरण हेतु संयत्र मशीन, वर्क शेड, भवन, फर्निचर उपकरण, कच्चे माल आदि के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ऋण राशी को तीन श्रेणियो मे प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से ब्याज, अनुदान को भी ऋण राशी मे बाटा गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांकअधिकतम ऋण राशीब्याज सब्सिडी
125 लाख तक8 प्रतिशत
225 लाख से 5 करोड़ रूपेय तक6 प्रतिशत
35 करोड़ से 10 करोड़ रूपेय तक5 प्रतिशत

ऋण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

  • राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • व्यापार के लिए अधिकतम ऋण सीमा एक करोड़ रूपेय की ऋण राशी निर्धारित की गई है।
  • बैंक ऋण पर ब्याज उक्त दर के बराबर या इससे कम होने पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
  • बुनकर कार्ड धारको के 1 लाख रूपेय तक के लोन का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण के अनुदान के रूप मे किया जाएगा।
  • लाभार्थी द्वारा 10 लाख रूपेय तक का लोन लेने पर कोई सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बेरोजगारी भत्ता योजना 

ऋण की अवधि एंव अदायगी अवधि मे छुट

  • इस योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
  • बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। ऐसे मे ब्याज अनुदान केवल 5 वर्षो तक ही दिया जाएगा।
  • बैंको द्वारा ऋण लेने वाले व्यक्तियो को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी मे शिथिलता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ व विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से उद्यम स्थापित करने के लिए नागरिको को सरकार द्वारा 10 लाख रूपेय से अधिकतम 10 करोड़ रूपेय तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • लाभार्थियो को दिए जाने वाले ऋण पर 5% से 8 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य मे औद्योगिकरण मे वृद्धि होगी। और स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
  • और राज्य के बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
  • जिससे राज्य मे बेरोज़गारी दर कमी आएगी। राज्य के अधिक से अधिक बेरोज़गार युवा स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होगें।

Laghu Udhyog Protsahan Yojana की पात्रता

  • लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • स्वंय सहायता समूह या इन समूहो के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म कंपनी की स्थिति मे उनका नियम अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी के पास आवेदन से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध होने चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र।
  • लघु उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़
  • मोबाइल नम्बर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

Rajasthan Work From Home Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

राजस्थान राज्य के जो कोई भी नागरिक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आवदेन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है जिसको अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकेगें।

  • सबसे पहले आपको SSO राजस्थान की Official Website पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
  • वेबसाइट का होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
  • लॉगिन फॉर्म मे आपको SSO ID या यूजर नेम पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लेना है।
  • अगर आप पहले से इस पोर्टल पर पंजीकृत नही है तो आप यहां रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है।
  • लॉगिन करने के बाद आपको अगले पेज पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपको आवदेन करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशो को पढ़कर आगे बढ़ना है।
  • इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म को 8 चरणो मे भरना है जैसे- सामान्य विवरण, आवेदक का विवरण, आवेदक का पूरा पता, प्रस्तावित कार्य स्थल का पूरा पता, प्रस्तावित परियोजना का विवरण, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, वरीयता क्रम मे आने का आधार, दस्तावेज अपलोड एंव घोषणा आदि।
  • इन सभी चरणो मे मांगी गई सभी जानकारियो को ध्यानपूर्वक भरना है।
  • अब आपको मांगे गए सभी दस्तावेज़ो को अपलोड करना है।
  • अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेगें।

FAQs

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?

राजस्थान सरकार द्वारा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया है।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का क्या लाभ है?

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के माध्यम से राज्य के नागरिको को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपेय से लेकर 10 करोड़ रूपेय तक का बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि प्रदेश के युवा उद्योग स्थापित कर सके।

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana कब तक चलेगी?

राजस्थान मुख्यमंत्री लघुउद्योग योजना 31 मार्च 2024 तक चलेगी।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत लाभार्थियो को कितना अनुदान दिया जाएगा?

इस योजना के तहत लाभार्थियो को ऋण पर 5% से 8 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य है?

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का उद्देश्य राज्य मे स्वरोज़गार को बढ़ावा देना है। ताकि बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सके। बेरोज़गारी दर मे कमी की जा सके।

Leave a Comment