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Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana 2023 | बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, 10 लाख रुपए लोन मिलेंगे आवेदन करें

Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana:- बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 25 सितंबर 2023 को कैबिनेट मे एक नई योजना को शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। जिसका नाम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा युवाओं मे स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana 2023 के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को 10 लाख रूपेय तक की राशी प्रदान की जाएगी। ताकि राज्य के बेरोज़गार अल्पसंख्यक नागरिक नया उद्योग शुरू कर सकें। आज हम आपको इस आर्टिकल मे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है अगर आप भी बिहार के नागरिक है और इस योजना के माध्यम से नए उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता राशी प्राप्त करना चाहते है। तो इस आर्टिकल को अन्त तक अवश्य पढ़े।



Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana

Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana 2023

बिहार सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने वाले लाभार्थियो को कुल परियोजना लागत पर अधिकतम 10 लाख रूपेय की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

जिससे राज्य के अल्पसंख्यक युवा स्वंय का उद्योग स्थापित कर सकेगें। और साथ ही राज्य मे बेरोज़गारी दर मे कमी हो सकेगी। इस योजना का लाभ केवल बेरोज़गार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए ही दिया जाएगा। जल्दी ही विभाग द्वारा इस योजना की रूप रेखा तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना सकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

Bihar Udyami Yojana Project List

05 October Update:- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 20 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन आवेदन

बिहार सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री उल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी कर दी गई है। जिसके अन्तर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक ही आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। राज्य के जो कोई भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है उनको 20 अक्टूबर 2023 से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। आपको बता दे कि इस इस योजना के तहत बिहार राज्य के बेरोज़गार अल्पसंख्यक महिला व पुरूष अपना उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रूपेय की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है। साथ ही अधिकतम 5 लाख रूपेय की अनुदान राशी का लाभ मिलेगा।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2023 के बारे मे जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा।
सम्बन्धित विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
राज्यबिहार
वर्ष2023
लाभार्थीराज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोज़गार नागरिक।
उद्देश्यउद्यमिता और स्वरोज़गार को बढ़ावा देना।
ऋण राशी10 लाख रूपेय।
अनुदान राशी5 लाख रूपेय।
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://udyami.bihar.gov.in/

Bihar CM Minority Entrepreneur Scheme का उद्देश्य

बिहार सरका द्वारा आरम्भ की गई Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य मे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोज़गार अल्पसंख्यक नागरिको को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है। ताकि इस योजना के माध्यम से 10 लाख रूपेय तक का लोन प्राप्त कर राज्य के बेरोज़गार नागरिक अपना खुद का रोज़गार स्थापित कर सकें। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा लाभार्थियो को 5 लाख रूपेय का अनुदान दिया जाएगा। अब राज्य के बेरोज़गार अल्पसंख्यक नागरिक बिना किसी आर्थिक तंगी के उद्योग स्थापित कर सकेगें। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। यह योजना युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र मे आगे लाने और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी।

5 लाख रूपेय का मिलेगा अनुदान

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत सरकार द्वारा अपना उद्योग स्थापित करने वाले लाभो के प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रूपेय दिये जाएगें। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 10 लाख रूपेय की राशी मे से परियोजना लागत का 50% राशी यानि अधिकतम 5 लाख रूपेय का अनुदान के रूप मे मिलेगा। वही लागत का 50% यानि अधिकतम 5 लाख रूपेय लोन मिलेगा। जिसे कई किस्तो मे लोटाया जा सकेगा। कुल मिलाकर लोन लेने वाले लाभार्थियो को केवल 5 लाख रूपेय का ही लोन चुकाना होगा। यह योजना नए उद्योगो पर लागू होगी। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियो को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निति 2016 का भी लाभ मिलेगा। बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग योजना का लाभ प्राप्त करने वाले उद्यमियो के लक्ष्य को निर्धारित कर उनको राशी प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार

Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लाभ एंव विशेषताएं

  • बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिको के हित मे 25 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से अल्पसख्यंक युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख रूपेय तक का ऋण दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत 10 लाख रूपेय के लोन पर 50% की सब्सिडी यानी 5 लाख रूपेय का अनुदान दिया जाएगा। जिसमे केवल 5 लाख रूपेय का ही लोन चुकाना होगा।
  • केवल नए उद्योग लगाने वाले नागरिको को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना दोनो मे से किसी एक योजना मे आवेदन कर सकते है।
  • Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लिए प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियो के लक्ष्य का निर्धारण और योजना की समय की राशी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
  • बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर आसानी से बेरोज़गार युवा स्वरोज़गार स्थापित कर सकेगें।
  • जिससे राज्य के नागरिको मे उद्यमिता और स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
  • यह योजना राज्य मे रोज़गार के अवसरो मे वृद्धि करने और बेरोज़गारी को कम करने मे सहायता करेगी।
  • और राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिको के जीवन स्तर मे सुधार होगा।
  • बिहार सरकार द्वारा इस योजना को सम्पूर्ण राज्य मे संचालित किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक बेरोज़गार नागरिको को लाभ प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की पात्रता

  • Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल अल्पसंख्यक वर्ग के युवा ही पात्र होगें।
  • राज्य की अल्पसंख्यक बेरोज़गार महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होगी।
  • केवल नए उद्योग लगाने वाले नागरिक ही इसके लिए पात्र होगें।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • उद्योग सम्बन्धित दस्तावेज़।
  • शैक्षमिक सम्बन्धित दस्तावेज़
  • मोबाइल नम्बर।
  • बैंक पासबुक।
  • पास पोर्ट साइज़ फोटो।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया

  • Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana
  • होम पेज पर आपको मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको एक ऐप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देगा। जिसमे आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी होगी।
Bihar CM Minority Entrepreneur Scheme
  • अब आपके मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • आपको यह ओटीपी दर्ज करना है।
  • सभी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है।
  • इसके बाद अंत मे आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकेगें।

FAQs

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?

Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा 25 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है।

Bihar CM Minority Entrepreneur Scheme के तहत क्या लाभ मिलेगा?

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेरोज़गार अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपेय की राशी दी जाएगी।

Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के अन्तर्गत लाभार्थियो को कितने रूपेय की अनुदान राशी मिलेगी?

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो को कुल परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रूपेय अनुदान मिलेगा।

इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है?

Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य मे उद्यमिता और स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और बेरोज़गार अल्पसंख्यक नागरिको के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करना है। ताकि राज्य की बेरोज़गारी दर मे कमी की जा सके।

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