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|MP| राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन लाभ व पात्रता | Form

Madhya Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Online Registration | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ व पात्रता | मध्य प्रदेश परिवार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Online Form |



मध्य प्रदेश के वह सभी परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी जिसका उपयोग करके उन्हें काफी मदद प्राप्त होगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ विशेषताएं पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।

Table of Contents

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

भारत सरकार द्वारा देशभर के बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के बीपीएल परिवार जिन्होंने अपने इकलौते कमाने वाले व्यक्ति को खोया है उन्हें 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के गरीब परिवारों को अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इस योजना के माध्यम से देश गरीब परिवार को भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।

  • यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने अपने इकलौते कमाने वाले को खोया है एवं वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
  • इस योजना को देश के विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है।
  • ना केवल लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि राज्य के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी।
  • यदि आप भी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के तहत मुख्य तथ्य कुछ इस प्रकार हैं:-

योजना का नामराष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023
किसके द्वारा शुरू की गईभारत सरकार द्वारा
विभागसामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग
राज्यमध्य प्रदेश
योजना के लाभार्थीराज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिक
योजना का उद्देश्यवित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
योजना का लाभजीवन यापन करने में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा
वित्तीय सहायता20,000 रुपये से 40,000 रुपये
पहले की वित्तीय सहायता10,000 रुपये
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsocialsecurity.mp.gov.in

About Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

A new scheme has been created by the government of India with the aim of providing financial assistance to the BPL families across Madhya Pradesh. Under this scheme, the financial assistance of Rs. 20,000 be provided to the families who have lost their sole earning person. The main aim of launching Rashtriya Parivar Sahayata Yojana is to provide financial help to the poor people so that they would be able to carry on their lives without worrying about any financial hurdle. With the help of this scheme, the poor people of the state will become self-reliant and empowered.

  • This scheme has been started for those people who have lost their sole breadwinner and are facing financial crunch.
  • The Government of India has implemented this scheme in the different states of the country.
  • Along with the financial assistance the poor people will be rewarded with social security with the help of Madhya Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana.

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य

जैसे कि हम सभी जानते हैं यदि परिवार के इकलौते आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों एवं आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के आर्थिक रुप से गरीब परिवार जिन्होंने अपने इकलौते आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को खोया है उन्हें जीवन यापन करने हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि परिवार को समाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।

  • इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के माध्यम से परिवार वाले अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकेंगे।
  • इस योजना को आरंभ करने का दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद बाकी के परिवार वालों को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े।
  • MP Parivar Sahayata Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

इस योजना की शुरूआत उन सभी परिवार वालों के लिए की गई है जिन्होंने अपने इकलौते आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु होने के कारण खोया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत यदि किसी परिवार ने आय अर्जित करने वाले को खोया है तो उसे वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। ताकि वह इस वित्तीय सहायता का उपयोग कर भरण पोषण आसानी से कर सकें एवं उसे किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का कार्यान्वयन शासन समाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के द्वारा किया जा रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

  • अब राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ देश के विभिन्न राज्यों में पीड़ित परिवारों को प्रदान किया जा रहा है।
Benefits Of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

Benefits Of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

इस योजना के तहत लाभ कुछ इस प्रकार हैं:-

  • इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा जो बीपीएल श्रेणी से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
  • सरकार द्वारा Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के अंतर्गत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता गरीब परिवार को तब मुहैया कराई जाएगी जब परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई हो।
  • सरकार द्वारा इस योजना के तहत गरीब परिवारों को एकलौता आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को खोने पर 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।
  • पहले इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिवार वालों को केवल 10,000 रुपये ही मुहैया कराए जाते थे जिसे बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।
  • यह धनराशि पीड़ित परिवार में महिला या पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर प्रदान की जाएगी।
  • मिलने वाली धनराशि सीधा परिवार वालों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • व्यक्ति की मृत्यु होने के 45 दिन के भीतर ही पीड़ित परिवार को यह धनराशि अकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के माध्यम से राज्य के परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे एवं अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
  • मृतक व्यक्ति के परिवार को अब अपना भरण-पोषण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की विशेषताएं

इस योजना के तहत विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं:-

Step-1st
  • भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से यदि किसी परिवार के इकलौते आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा इस योजना के तहत 20,000 रुपये परिवार वालों को उनके भरण-पोषण के लिए मुहैया कराई जाएगी।
  • इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • Rashtriya Parivar Sahayata Yojana को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के गरीब लोगों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जा सके।
  • पहले इस योजना के अंतर्गत मृतक परिवार के व्यक्ति को केवल 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती थी।
  • परंतु अब इस योजना के तहत सहायता धन राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है ‌|
Step-2nd
  • इस योजना के तहत पीड़ित परिवार में महिला एवं पुरुष दोनों में से किसी एक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर धनराशि परिवार वालों को हस्तांतरित की जाएगी।
  • मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 45 दिन के भीतर ही पीड़ित परिवार को इस योजना के तहत धनराशि उनके बैंक खाते में आवंटित की जाएगी।
  • इस धनराशि का उपयोग करके मृतक के परिवार वाले अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बीपीएल परिवार वालों को शामिल किया गया है।
  • इस योजना के तहत न केवल आर्थिक सहायता बल के परिवार वालों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी परिवार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकते हैं।
  • यदि आप राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Eligibility Criteria Under Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

Eligibility Criteria Under Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

इस योजना के तहत पात्रता कुछ इस प्रकार है:-

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
  • ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ‌
  • इस योजना के तहत मृतक परिवार की मृत्यु के 30 दिन के भीतर ही आवेदन करना होगा।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं:-

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल सर्टिफिकेट
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मृतक व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में कोई मृत्यु से संबंधित f.i.r.
  • परिवार रजिस्टर की नकल
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री कोरोना केयर फंड योजना

एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है ‌

एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको Online Application के विकल्प पर क्लिक करना है।
एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको मृतक का समग्र आईडी दर्ज करनी है।
  • दर्ज करने के बाद सर्च करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने हैं।
  • दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

Offline Procedure To Apply For Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

वह व्यक्ति इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-

  • ऑफलाइन आवेदन करने हेतु आपको सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाती आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको योजनाएं के सेक्शन में देखना है।
  • यहां आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको सबसे नीचे जाना है।
  • यहां आपको आवेदन पत्र के आगे दस्तावेज देखे के विकल्प पर क्लिक करना है।
Offline Procedure To Apply For Rashtriya Parivar Sahayata Yojana
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फाइल खुलकर आएगा।
  • इस फाइल को आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।
  • डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने दस्तावेजों को अटैच करना है।
  • इसके पश्चात आपको शहरी क्षेत्र के नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत में जाकर जमा कर देना है।
  • और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक ग्राम पंचायत जनपद कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

लोगिन करने की प्रक्रिया

वह व्यक्ति जो इस योजना के तहत लॉगइन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-

  • लोगिन करने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
लोगिन करने की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे Username तथा Password दर्ज करना है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत लॉगिन कर सकते हैं।

लाभार्थी ट्रैक करने की प्रक्रिया

वह व्यक्ति जो लाभार्थी ट्रैक करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-

  • लाभार्थी ट्रैक करने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको Track The Beneficiaries के विकल्प पर क्लिक करना है।
लाभार्थी ट्रैक करने की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे परिवार आईडी और आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करनी है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदक का स्टेटस जाने के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आपके सामने लाभार्थी का ट्रेक स्टेटस खुलकर आ जाएगा।

जिलावार रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

वह सभी लाभार्थी जो जिलावार रिपोर्ट देखना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-

  • जिलावार रिपोर्ट देखने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको District Wise Report के विकल्प पर क्लिक करना है।
जिलावार रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा ‌
  • स्पीड पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे दिनांक और जिला।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट खुलकर आ जाएगी।

लोकल बॉडी वाइज रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

वह व्यक्ति जो लोकल बॉडी वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • लोकल बॉडी वाइज रिपोर्ट देखने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको Local Body Wise Report के विकल्प पर क्लिक करना है।
लोकल बॉडी वाइज रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे दिनांक और जिला
  • जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सूची देखें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आपके सामने संबंधित रिपोर्ट खुलकर आ जाएगी।

कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

वह व्यक्ति जो कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-

  • कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको Category Wise Report के विकल्प पर क्लिक करना है।
कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे वित्तीय वर्ष, माह और जिला
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सूची देखें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आपके सामने कैटेगरी वाइज रिपोर्ट खुलकर आ जाएगी।

लाभांवित हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया

वह व्यक्ति को लाभांवित हितग्राहियों की सूची देखना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-

  • लाभांवित हितग्राहियों की सूची देखने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको लाभांवित हितग्राहियों की सूची के विकल्प पर क्लिक करना है।
लाभांवित हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे दिनांक स्थानीय निकाय और जिला
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सूची के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आपके सामने संबंधित जानकारी खुलकर आ जाएगी।

संपर्क करें

इस योजना के तहत संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार है:-

  • आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण
  • Phone- 0755-2556916
  • Email ID- dpswbpl@nic.in
  • सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण 1250, तुलसी नगर भोपाल- 462003
संपर्क करें

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