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हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ | Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका नाम हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना है। Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2024 के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों के किसी सदस्य की दिव्यांग या मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ताकि इस सहायता राशि के माध्यम से उनका जीवन बेहतर बनाया जा सके। अगर आप भी हरियाणा के नागरिक है। और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आप को यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना है क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे इसके उद्देश्य, लाभ विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि।



Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल  उपाध्याय दयालु योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से किया जाएगा। Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1,00,000 से 5,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएंगी।

राज्य के केवल उन् अंत्योदय परिवारों को ही हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी। सरकार द्वारा यह वित्तीय सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत यह आर्थिक सहायता राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।

Key Highlights of Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana

योजना का नाम  हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना
घोषणा की गई  मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थी  राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य
उद्देश्य  मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
वित्तीय सहायता राशि  1 से 5 लाख रुपए  तक
राज्य  हरियाणा
साल  2024
आवेदन प्रक्रिया  अभी उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइट  जल्द लॉन्च होगी  

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 का उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री दयाल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे अंत्योदय परिवारों को जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन अंत्योदय परिवारों कोराज्य सरकार द्वारा 1 लाख से 5 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएंगी ताकि उनके परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

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परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार मिलेगी सहायता राशि

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। उन परिवारों को इस योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के आधार पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और दिव्यांगता के मामले में सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में परिवार पहचान पत्र के आधार पर ऑनलाइन के माध्यम से ट्रान्सफर की जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ आयु वर्ग के अनुसार दिया जाएगा।

आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के आधार पर धनराशि प्रदान की जाएगी। जो निम्न प्रकार है।

आयु वर्गप्रदान की जाने वाली धनराशि  
5 से 12 वर्ष  01 लाख रुपए
13 से 18 वर्ष02 लाख रुपए  
19 से 25 वर्ष03 लाख रुपए  
26 से 40 वर्ष05 लाख रुपए  
41 से 50 वर्ष02 लाख रुपए  
51 से 60 वर्ष02 लाख रुपए  

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है।
  • Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana का लाभ हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को प्रदान की जाएगा।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अयोध्या परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1 लाख से 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा यह आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी एवं उसके परिवार के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से प्रदान की जाएगी।
  • Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana का लाभ परिवार पहचान पत्र (PPP) डाटा के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
  • हरियाणा दयाल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार को दिव्यांग या मृत्यु होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के नागरिक घर बैठे ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

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हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 के लिए पात्रता

  • हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो परिवार किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करेगे।  यह इस योजना के लिय पात्र होंगे।

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?

अगर आप हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी मुख्यमंत्री दयालु योजना को लागू नहीं किया गया है। अभी केवल इतना ही बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त कर सकें।  

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