महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आता है। इसी दिशा में आगे बड़ते हुए हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को अपना खुद का उद्योग स्थापित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएगा। ताकि महिलाएं उद्यम स्थापित कर सके और आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके। अगर आप भी मध्यप्रदेश की महिला है और Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के तहत आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप कोई आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंतर पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
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Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत में स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार, विविधकरण आधुनिकरण इत्यादि के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को यह ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य के पोदार कोलेज कैंपस में आयोजित एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान 13 फरवरी 2023 को किया गया है।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत ना केवल व्यक्तिगत महिलाओं बल्कि संस्थागत आवेदक जैसे स्वयं सहायता समूह महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित करता है।
Key Highlights Of Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023
योजना का नाम | इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना |
आरंभ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
उद्देश्य | महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
राज्य | राजस्थान |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://ssoapps.rajasthan.gov.in/imsupy/Introduction.aspx |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने एवं उद्यम स्थापित कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। ताकि Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढावा मिलेगा। और साथ ही महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अब राज्य की महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को अपना खुद का उद्योग स्थापित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएगा।
- सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु शुरू किया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को जो उपलब्ध कराया जाएगा।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत में स्थापित होने वाले उद्योगों के साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिक इत्यादि के लिए भी महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना का कार्यकाल निर्देशन लिए महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित करता है।
- Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत ना केवल व्यक्तिगत महिलाओं बल्कि संस्थागत आवेदक जैसे स्वयं सहायता समूह महिला, स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं के जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा।
- अब महिलाओं को किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी।
- निदेशालय महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर योजना के कार्य एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी।
- यह योजना राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी लाने के लिए कारगर साबित होगी।
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, कॉलेटरल सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान
- Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योग की स्थापना, विस्तार वर्गीकरण एवं आधुनिकरण के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपए निर्धारित की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदन एवं स्वयं सहायता समूह के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांगजन आदि की महिलाओं को 30% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- महिलाओं को 10 लाख रूपए तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- 1 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को क्रेडिट ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से जोड़ा जाएगा। जिसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थाएं
- राजस्थान वित्त निगम
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- सिडबी
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
संस्थागत आवेदकों की पात्रता
- महिला स्वयं सहायता समूह/ क्लस्टर/फेडरेशन राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियम/योजना के अंतर्गत गठित होने चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह / क्लस्टर/ फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन नियम अनुसार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तसमय डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो।
- महिला स्वयं सहायता समूह, / क्लस्टर/फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- संस्था के गठन को कम से कम 1 वर्ष हो गया हो तथा गठन को 1 वर्ष की अवधि के भीतर भी न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत केवल राज्य की महिलाएं ही पात्र होगी।
- आवेदक महिला की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य सरकार के किसी भी विभाग के तहत महिला स्वयं सहायता समूह अथवा इन समूह का नाम दर्ज होना अनिवार्य है
- तथा उन सभी समूह के क्लस्टर पर अथवा फेडरेशन की हालत में सहकारी अधिनियम के अंतर्गत उनको नियम के अनुसार पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है।
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के तहत आवेदन करने की प्रकिया
- सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की Women and Child Development Sector की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहां पर आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको नीचे की ओर आवेदन भरे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। साथ ही मागे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।