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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन व पात्रता

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana:- झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा नागरिकों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है जिसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से‌ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024  से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।



Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन व पात्रता

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 

इस योजना के माध्यम से झारखंड की सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाएगा उसकी राशि 25 लाख रुपये तक होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। जो अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा उसकी राशि लगभग 5 लाख रूपये तक होगी। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा सखि मंडल की दीदियां उठा सकती हैं। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है एवं उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

  • यह योजना झारखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के नागरिक को को रोजगार प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी 5 लाख रूपये का अनुदान प्राप्त करता है तो उसको किसी तरीके की गारंटी की जरूरत नहीं है।
  • सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद लाभार्थी के बैंक में लोन की राशि जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

योजना का नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
किसके द्वारा शुरू की गईझारखंड सरकार द्वारा
योजना का राज्यझारखंड
योजना का उद्देश्यसरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
योजना का लाभलाभार्थियों को रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा
योजना के लाभार्थीराज्य के नागरिक
अनुदान 40%
लोन की राशि25 लाख रुपये
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य

जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत एक विकासशील देश है। हमारे भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए परेशान है एवं अपने जीवन को सुखमय रूप से नहीं जी पा रहे हैं। सरकार द्वारा देश के नागरिकों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की गई है जिससे कि उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके एवं उनकी कठिनाइयां दूर हो सके। बेरोजगारी हमारे भारत की एक मुख्य समस्या है जिस को मद्देनजर रखते हुए झारखंड की सरकार द्वारा Rojgar Srijan Yojana को शुरू किया गया है ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो रोजगार की तलाश में है रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा।

  • इस योजना के माध्यम से जो ऋण प्रदान किया जाएगा उस पर बहुत कम दर से ब्याज लगाया जाएगा।
  • झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लोन के साथ-साथ लाभार्थियों को अनुदान भी प्राप्त होगा।
  • सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 40% का अनुदान प्राप्त होगा। 

लाभार्थियों की सूची

इस योजना के अंतर्गत जो नागरिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे उनकी सूची निम्नलिखित है:-

  • अनुसूचित जनजाति
  • अनुसूचित जाति
  • अल्पसंख्यक वर्ग
  • पिछड़ा वर्ग
  • दिव्यांगजन
  • सखी मंडल की दीदियां

संबंधित कार्यालयों की सूची

इस योजना के अंतर्गत संबंधित कार्यालय निम्नलिखित है:-

  • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  • राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  • जिला कल्याण पदाधिकारी
  • झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

लोन पर प्राप्त होगा अनुदान

जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस योजना को सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर नागरिकों को प्रदान करने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ना केवल लाभार्थियों को रोजगार के लिए ऋण प्राप्त होगा बल्कि रोजगार के लिए ऋण के साथ-साथ लाभार्थियों को अनुदान भी प्राप्त होगा। जो लोन लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा उसकी राशि 25 लाख रुपये होगी एवं इस राशि पर 40% की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा।‌‌ सरकार द्वारा इस योजना का लाभ बेरोजगार व्यक्ति को मिलना अनिवार्य है‌। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक सशक्त बन सकेंगे वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड के जरिए प्राप्त होगा लाभ

इस योजना का लाभ उठाकर लाभार्थी अपने लिए रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं वह अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।‌ Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से हमारे देश के युवा अपने पैर पर खड़ा होने सीखेंगे एवं आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे क्योंकि हमारे देश के युवा ही हमारा भविष्य है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को लोन प्रदान किया जाएगा एवं उस लोन पर अनुदान भी दिया जाएगा। यह लाभ लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेहता के जरिए प्राप्त होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है की लाख की राशि लाभार्थी के पास ही गई है क्योंकि बैंक से केवल लाभार्थी उस राशि को निकाल पाएगा कोई अन्य व्यक्ति यह कार्य नहीं कर पाएगा। यह तरीका एक बहुत ही सुरक्षित एवं सरल तरीका है जिसके जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा लाभ को ट्रांसफर कर दिया जाता है।

सत्यापन के पश्चात‌ लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी लोन की राशि

जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज्य का प्रत्येक नागरिक झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का हकदार है। इस योजना का लाभ वह सारे नागरिक उठा सकते हैं जो अनुसूचित जाति एवं सूचित जाति से संबंधित है। लाभार्थियों को Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने हेतु कार्यालय से जाकर एक फॉर्म प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म में लाभार्थी को सभी मुझे गई जानकारी दर्ज कर के दस्तावेज जोड़ने होंगे। जो दस्तावेज नागरिक द्वारा जोड़े जाएंगे उन दस्तावेजों का कार्यालय द्वारा सबसे पहले सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त होते ही लाभार्थियों को उनका लाभ उनके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगा परंतु जब तक सत्यापन नहीं होता है लाभ 38 योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

Benefits Of Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 

इस योजना के लाभ‌ निम्नलिखित हैं:-

  • इस योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है।
  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के माध्यम से झारखंड के बेरोजगार नागरिकों की झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा वह बहुत कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।
  • रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा सखि मंडल की दीदियां उठा सकती हैं।
  • यदि ऋण की राशि का 40% हिस्सा 5 लाख रूपये से ज्यादा आता है तो इस स्थिति में 5 लाख रुपये तक का ही अनुदान लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी तथा प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
  • इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है।
  • सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
  • हमारे देश को विकसित बनाने में भी इस योजना का विशेष योगदान अवश्य रहेगा।

झारखंड रोजगार सृजन योजना की विशेषताएं

इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

  • झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रोजगार शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा जो लोन इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा उसकी ब्याज दर बहुत ही कम होगी।
  • इस योजना के माध्यम से जो लाभार्थी 5 लाख रूपया तक का लोन प्राप्त करता है उसको इस पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
  • लाभार्थियों को इस लोन की मदद से बहुत सहायता मिलेगी एवं अपने लिए रोजगार शुरु कर पाएंगे।
  • सरकार द्वारा  Rozgar Srijan Yojana को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य राज्य के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • झारखंड में इस योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक उठा सके इसकी जिम्मेदारी सरकार द्वारा ली गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ही इसका बजट तय किया गया है एवं इस पर खर्च किए गए हैं।
  • जो लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनको दी गई पात्रता के अनुरूप होना अनिवार्य है।
  • केवल वही लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे जिनके पास सभी मुख्य दस्तावेज मौजूद होंगे।
  • यदि आप रोजगार से परेशान है वह अपने नहीं रोजगार ढूंढ रहे हैं तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-

  • लाभार्थी झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की पारिवारिक आय 5 लाख रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Important Documents

रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नलिखित हैं:-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी को दिया गया चरणों का पालन करना होगा:-

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपको निम्नलिखित विभागों में से किसी एक विभाग में जाना होगा झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • इन विभागों से आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
  • इस आवेदन पत्र में आपको पूछे गए जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सभी मुख्य दस्तावेजों को जोड़ना होगा।
  • अब आपको इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।

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