Ambedkar Awas Navnikarn Yojana : आप सभी जानते हैं कि भारत देश में काफी गरीबी है, जिसके कारण लोग टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। कुछ लोगों के घरों की स्थिति बद से बदतर है। और उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके जीवन स्तर में भी गिरावट आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल वाले परिवारों को उनके 10 साल पुराने मकान के नवीनीकरण करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता से वह लोग अपने घरों की मरम्मत करवा सकेंगे और बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे।
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीपीएल परिवार से हैं ओर इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के द्वारा Ambedkar Awas Navnikarn Yojana के बारे में बताएंगे, इस योजना के मुख्य विचार, उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। कृपया आप हमारे इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढें।
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Ambedkar Awas Navnikarn Yojana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल कार्ड धारक एवं पिछड़े वर्ग के सभी परिवारों का उनके 10 साल पुराने मकान का नवीनीकरण एवं मरम्मत कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता 80 हज़ार रुपये की होगी। पहले सरकार इस योजना के तहत 50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी लेकिन अब महंगाई को देखते हुए सरकार ने इस धनराशि को बढ़ा दिया है। इस योजना से उन लोगों के घर की सही से मरम्मत होगी और उनके जीवन स्तर भी बेहतर होगा। इस योजना से मिलने वाली राशि डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
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अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के मुख्य विचार
योजना का नाम | अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
किसके द्वारा पेश की गई | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
विभाग | अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल कार्ड धारक परिवार |
उद्देश्य | 10 साल पुराने मकान की मरम्मत करवाना |
लाभ | आर्थिक सहायता |
आर्थिक सहायता | 80 हज़ार रुपये |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Dr. Ambedkar Navinikarn Awas Yojana का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का उद्देश्य गरीब लोगों के घरों की मरम्मत करवाना है। सरकार इस योजना के तहत 10 साल पुराने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल धारक परिवारों के घरों के नवीनीकरण के लिए 80 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस आर्थिक सहायता से वह अपने घरों की मरम्मत करवा सकेंगे और एक बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। साथ ही वह अपने जीवन स्तर को भी सुधार सकेंगे।
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हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभ और विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के तहत हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल कार्ड धारक एवं पिछड़े वर्ग के सभी परिवारों का उनके 10 साल पुराने मकान का नवीनीकरण एवं मरम्मत कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- यह आर्थिक सहायता 80 हज़ार रुपये की होगी।
- पहले सरकार इस योजना के तहत 50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी लेकिन अब महंगाई को देखते हुए सरकार ने इस धनराशि को बढ़ा दिया है।
- इस योजना से उन लोगों के घर की सही से मरम्मत होगी और उनके जीवन स्तर भी बेहतर होगा।
- इस योजना से मिलने वाली राशि डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- केवल 10 साल या उससे अधिक पुराने घरों का ही नवीनीकरण कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी के पास उसका खुद का बैंक खाता होना आवश्यक है जो उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Ambedkar Awas Navnikarn Yojana के लिए पात्रता मापदंड
- जो भी परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह हरियाणा राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
- उस परिवार के पास हरियाणा राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- परीवार का मकान 10 साल से अधिक पुराना होना चाहिए।
- सरकार इस योजना का लाभ केवल खुद के मकान होने वाले परिवारों को ही प्रदान करेंगी।
- आवेदक ने अपने आवास की मरम्मत के लिये पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया हो।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- घर के टैक्स पेपर
- मकान का फोटो
- मकान के कागजात
अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल पोर्टल पर जाना होगा।
- अब होमपेज पर आपका अपनी Login Details डालकर Login करना होगा।
- यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको New user? Register here के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको अपना नाम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अंबेडकर आवास योजना का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल पोर्टल पर जाना होगा।
- अब होमपेज पर आपको Track your application/ appeal के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको विभाग, सर्वेस एवं रेफरेंस आईडी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Check Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आप के सामने आपके आवेदन से जुड़ी सभी डिटेल्स आ जाएँगी।
पोर्टल पर पासवर्ड रीसेट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल पोर्टल पर जाना होगा।
- अब होमपेज पर आपको Forget Password के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपने लाग इन आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- फिर आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको एक नया पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा।
- फिर आपको नीचे दोबारा वही पासवर्ड डालना होगा।
- अब आपको Submit के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपकी नए पासवर्ड सेट करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।
Ambedkar Awas Navnikarn Yojana से जुड़े कुछ सवाल एवं जवाब
Ans 1 – अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई है।
Ans 2 – इस योजना के अंतर्गत 80 हजार रुपये की धनराशि प्रदान होगी।
Ans 3 – इस योजना से अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग संबंधित है।