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चंडीगढ़ परवरिश योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन | Online Form at chdsw.gov

Chandigarh Parvarish Yojana:- चंडीगढ़ सरकार द्वारा 12 जुलाई 2021 को चंडीगढ़ परवरिश योजना को शुभारंभ करने का आदेश दिया गया है। इस योजना का लाभ उन सभी बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने कोरोनावायरस महामारी के कारण अपने माता पिता को खोया है एवं उनका कोई भी भरण पोषण करने वाले इस दुनिया में नहीं बचा है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करने जा रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ परवरिश योजना 2023 क्या है, इसके लाभ एवं विशेषताएं क्या है, आवेदन के लिए प्रक्रिया क्या है आदि। यदि आप भी Chandigarh Parvarish Yojana से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि इस लेख को अंत तक पढ़ें



Chandigarh Parvarish Yojana 2023

कोविड-19 की वजह से चंडीगढ़ के कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए प्रशासन ने (परवरिश) नाम से एक योजना तैयार की है। जिसके तहत प्रभावित बच्चों को रहने-खाने व आर्थिक मदद देने का एलान किया गया है। Chandigarh Parvarish Yojana के तहत बच्चों को 900 रुपये व 1000 रुपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी । इस योजना का लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्व करने के बाद मिलेगा । बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और पालन-पोषण संबंधी खर्च प्रशासन के समाज कल्याण विभाग की तरफ से उठाया जाएगा । इसके अलावा बच्चे के नाम पर तीन लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट (एफडी) भी करवाई जाएगी जो 21 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी। इस योजना के तहत आवेदन मिलने के बाद उसकी  स्वीकृति एसडीओ के माध्यम से दी जाएगी। 

  • इसके बाद निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई सीडीपीओ से संबंधित लाभुक का खाता नंबर प्राप्त कर राशि खाते में राशि उपलब्ध कराएंगे। 
  • इस योजना में आवेदन आंगनवाड़ी सविका के माध्यम से किया जाएगा।
  • इसके पश्चात निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई सीडीपीओ से संबंधित लुक्का खाता नंबर प्राप्त करेंगे तथा उसके बैंक अकाउंट में राशि प्रदान की जाएगी।
Chandigarh Parvarish Yojana

चंडीगढ़ परवरिश योजना की महत्वपूर्ण हाइलाइट्स

इस योजना के तहत मुख्य तथ्य कुछ इस प्रकार हैं:-

योजना का नामचंडीगढ़ परवरिश योजना 2023
किसके द्वारा शुरू की गईचंडीगढ़ सरकार द्वारा
योजना का उद्देश्यकोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी
योजना के लाभार्थीजो बच्चे आर्थिक रूप से गरीब हो
योजना का लाभजो बच्चे आर्थिक रुप से गरीब हो 
बच्चों की आयु सीमा6 से 18 साल तक
बच्चों को देने वाली राशि900 रुपये प्रतिमाह
आवेदन की तिथि12 जुलाई 2021
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://chdsw.gov.in 

Chandigarh Parvarish Yojana का उद्देश्य 

इस योजना को राज्य सरकार द्वारा बच्चों के पालन पोषण करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कोविड-19 में जिन बच्चों को माता पिता की मृत्यु हो गई है उन बच्चों की परवरिश के लिए यूटी प्रशासन आगे आया है। प्रशासक वीपी सिंह बंद बोलने ऐसे बच्चों के लिए परवरिश स्कीम लॉन्च की है । इस योजना के तहत बच्चों की मदद समाज कार्यालय विभाग चंडीगढ़ परवरिश योजना का आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए भत्ता भी प्रदान किया जाएगा इससे वे अपना पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई आसानी से कर सकते हैं।

  • चंडीगढ़ परवरिश योजना का उद्देश्य यह है कि अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर सरकार ने भत्ता प्रदान किया जा सके ।
  • इस योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता का निधन हो गया है उनको यह सहायता प्रदान की जाएग।
  • इसके अलावा जो बच्चे संस्था में रह रहे हैं उन बच्चों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

चंडीगढ़ परवरिश योजना के वर्ग

इस योजना के तहत वर्ग कुछ इस प्रकार हैं:-

पहला वर्ग

प्रकारलाभ
नामकोविड-19 अनाथ बच्चे यह बच्चे जिन्होंने को बैठकर कारण एक माता पिता को खो दिया है और जीवन माता पिता के बच्चों को आत्मसमर्पण कर दिया है
पात्रताआवेदक चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिएआवेदक के माता पिता की मृत्यु का कारण केवल कोविड-19 होना चाहिए।उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिएजिन बच्चों के पास एक बुलेट प्रूफ नहीं है उन्हें अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बच्चों की उम्र निर्धारित होनी चाहिएजो बच्चे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निवासी नहीं है उन्हें किशोर न्याय के अनुसार मूल राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा
कल्याण के लाभवह सभी बच्चे जो चाईल्ड केयर संस्थानों में रह रहे हैं उन्हें 2015 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासन द्वारा भोजन आवास एवं चिकित्सा आवश्यकता प्रदान की जा रही हो।इन सभी बच्चों को देखभाल के लिए परामर्श शुल्क और आवश्यकता आधारित चिकित्सा ए हस्तक्षेप प्रदान किया जाएगा।बाल देखभाल संस्थानों द्वारा वह बच्चे जो गैर संस्थागत देखभाल सेवाओं जैसे पालक देखभाल के तहत परिवार आधारित एक बार सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा।
वित्तीय लाभइस योजना के 60 दिन के भीतर ही बच्चों के नाम पर 3 लाख की सावधि जमा की जाएगीयह राशि बच्चे के 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रदान की जाएगी।यदि बच्चे को परिवार आधारित देखभाल के लिए रखा जाता है तो यह राशि नहीं दी जाएगी और उसके गोपनीयता की रक्षा के लिए विभाग के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
शैक्षिक लाभबाल देखभाल संस्थानों में भर्ती बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत शैक्षिक संस्थानों और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित किया जाएगासमाज कल्याण विभाग चंडीगढ़ बच्चे की शैक्षिक और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने का खर्च वहन करेगी।

दूसरा वर्ग

नामकोविड-19 अनाथ बच्चे जो अभिभावकों/ विस्तारित परिवारों के साथ रह रहे हैं
पात्रताउम्मीदवार चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिएबच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिएउम्मीदवार के पास जन्म प्रमाण पत्र उपस्थित होना चाहिए।यदि किसी बच्चे के पास कोई बदायूं प्रमाण पत्र नहीं है तो बच्चों की आयु किशोर न्याय अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाएगीमाता-पिता दोनों की मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए।
कल्याण का लाभजिला बाल संरक्षण इकाई समय-समय पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाएगी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उनको प्रदान किए जाएंगेबच्चों को इससे उबरने के लिए सक्षम बनाया जाएगा और उसके लिए परामर्श शुल्क और आधारित चिकित्सा हस्तक्षेप प्रदान की जाएंगी
वित्तीय लाभ5000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता बच्चों के पोषण और मनोरंजन संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाएंगे।बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मासिक वित्तीय सहायता को डीसीपीयू द्वारा मूल्यांकन के आधार पर 21 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाएगा।
शैक्षिक लाभसरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगीआठवीं कक्षा तक निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को कोटे के तहत प्रति बच्चा प्रतिमा शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रचलित राशि के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।नवी कक्षा में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खर्च और शैक्षिक आवश्यकताओं में वृद्धि को देखते हुए डब्ल्यू एस कोटा के तहत प्रति महा शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रचलित राशि का 1.25% गुना बढ़ा दिया जाएगा।वह सभी बच्चे जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक किया समक्ष 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कर रहे हैं उन्हें 50000 रुपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।उम्मीदवार जो देश के भीतर ही कहीं व्यवसाय की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 100000 रुपये की वित्तीय सहायता वार्षिक प्रदान की जाएगी

तीसरा वर्ग

नामबच्चे जिन्होंने कोविड-19 से एक माता पिता को खो दिया है और जीवित माता पिता विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं
पात्रताउम्मीदवार चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होने चाहिएउम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिएआवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिएमाता-पिता दोनों की मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए।
कल्याण का लाभजिला बाल संरक्षण इकाई समय-समय पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न भागों द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।जिला संरक्षण इकाई को अज्ञात से उबरने में सक्षम बनाने के लिए परामर्श एवं आवश्यकता आधारित चिकित्सा हस्तक्षेप प्रदान किया जाएगा।
वित्तीय लाभ5000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता बच्चों के पोषण और मनोरंजन संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाएंगे।बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मासिक वित्तीय सहायता को डीसीपीयू द्वारा मूल्यांकन के आधार पर 21 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाएगा।
शैक्षिक लाभसरकार  द्वारा सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगीआठवीं कक्षा तक निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को कोटे के तहत प्रति बच्चा प्रतिमा शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रचलित राशि के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।नवी कक्षा में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खर्च और शैक्षिक आवश्यकताओं में वृद्धि को देखते हुए डब्ल्यू एस कोटा के तहत प्रति महा शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रचलित राशि का 1.25% गुना बढ़ा दिया जाएगा।वह सभी बच्चे जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक किया समक्ष 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कर रहे हैं उन्हें 50000 रुपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।उम्मीदवार जो देश के भीतर ही कहीं व्यवसाय की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 100000 रुपये की वित्तीय सहायता वार्षिक प्रदान की जाएगी

चौथा वर्ग

नामकोविड-19 पॉजिटिव बच्चे
पात्रताआवेदक चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिएउम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा के अनुसार देशभर और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में आना चाहिए।अगर बच्चे के पास कोई वेद आयू प्रमाण नहीं है तो बच्चे आयु किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जाएगी
वित्तीय लाभसमुदाय में रहने वाले कोविड-19 बच्चों को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रति महा उपलब्ध कराई जाएगी।जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मूल्यांकन और सिफारिश के बाद बाल कल्याण समिति के अनुमोदन के अधीन डीपीसीयू द्वारा 10 दिन के भीतर वित्तीय सहायता दी जाएगीअधिसूचना के पहले के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Chandigarh Parvarish Yojana का लाभ

सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के लाभ कुछ इस प्रकार हैं:-

  • इस योजना का शुभारंभ 12 जुलाई 2021 को किया गया है।
  • इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी।
  • चंडीगढ़ परवरिश योजना के तहत जिन बच्चों ने करो ना के चलते अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।
  • योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा चिकित्सा और पालन-पोषण संबंधी खर्चे प्रशासन के समाज कार्यालय विभाग की तरफ से उठाया ।
  • इस योजना में बच्चों को मिलने वाली धनराशि उनके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी ।
  • चंडीगढ़ परवरिश योजना में बच्चों की आयु सीमा 6 साल से 18 साल की उम्र तक होनी चाहिए ।
  • इन अनाथ बच्चों को सरकारी स्कूल में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी ।
  • इस योजना के माध्यम से बच्चों के नाम 300000 रुपये की फीस डिपॉजिट एफडी भी कराई जाएगी जो उनको 21 साल की उम्र के बाद प्रदान की जाएगी ।
  • Chandigarh Parvarish Yojana के माध्यम से 18 वर्ष के बाद डिप्लोमा कोर्स ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य डिग्री करना चाहते हैं तो सरकार इनकी सहायता करेगी।
  • कोरोनावायरस पॉजिटिव होने वाले बच्चों को पोषण पोषण संबंधी सभी जरूरत तो को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 3 महीने तक 2500 रुपये दिए जाएंगे।
  • अगर आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं ।
  • ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवाना होगा।

Features Of Chandigarh Parvarish Yojana

चंडीगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

  • चंडीगढ़ परवरिश योजना का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई या खाने-पीने की सहायता नहीं मिलती है ।
  • यह योजना सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
  • कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता-पिता का निधन हो गया है उन बच्चों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा।
  • Chandigarh Parvarish Yojana में बच्चों की आयु सीमा 6 साल से 18 साल तक के बीच में होने अनिवार्य है।
  • इस योजना के माध्यम से बच्चों के नाम ₹300000 की फीस डिपॉजिट एफडी भी कराई जाएगी जो उनको 21 साल की उम्र के बाद प्रदान की जाएगी ।
  • इस योजना में बच्चों को ₹900 की धनराशि मिलेगी जो उनके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • कोविड-19 पॉजिटिव होने वाले बच्चों को पोषण पोषण संबंधी सभी जरूरत तो को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 3 महीने तक ₹2500 दिए जाएंगे।
  • अगर आप भी चंडीगढ़ परवरिश योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवाना होगा।

चंडीगढ़ परवरिश योजना की पात्रता

इस योजना के तहत आवेदन की पात्रता के लिए नीचे दिए गए चरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:-

  • चंडीगढ़ परवरिश योजना का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो चंडीगढ़ के स्थाई निवासी हूं ।
  • कोरोनावायरस की वजह से चंडीगढ़ के बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए प्रशासन ने परवरिश नाम से एक योजना का शुभारंभ किया है।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनकी आय वाषिक से कम हो।
  • आर्थिक रूप से भरी हो और उनका परिवार का नाम बीपीएल (राशन कार्ड) राशन कार्ड में दर्ज हो ।
  • एचआइवी पॉजिटिव, एड्स व कुष्ठ रोग से पीडि़त बच्चे।
  • एड्स मामले में गरीबी रेखा के अधीन या वार्षिक आय 60 हजार से कम की अनिवार्यता नहीं होगी।
  • एचआइवी पॉजिटिव, एड्स व कुष्ठ रोग के कारण 40 प्रतिशत तक विकलांग माता पिता की संतानें।
  • चंडीगढ़ परवरिश योजना में बच्चों की आयु सीमा 6 साल से 18 के बच्चों को ₹1000 प्रतिमा प्रदान की जाएगी।
  • योजना के माध्यम से जो बेसहारा या अनाथ बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं उनको भी इन सब का लाभ प्राप्त होगा।

Important Documents Of Chandigarh Parvarish Yojana

आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज़ कुछ इस प्रकार हैं:-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

चंडीगढ़ परवरिश योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

Chandigarh Parvarish Yojana के अंतर्गत अगर आप भी आवेदन करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए तरीकों से फॉलो करना होगा ।

Chandigarh Parvarish Yojana
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन पात्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा 
  • उम्मीदवारों को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उस में पूछे गए सभी जानकारियों को महत्वपूर्ण भरना होगा ।
  • इसके बाद उम्मीदवारों को सभी जानकारी भरने के बाद आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज जोड़ने होंगे।
  • उम्मीदवारों को सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई या सीडीपीओ कार्यालय निरशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • इसके बाद आवेदन पत्र भरकर आंगनवाड़ी सेविका को उपलब्ध कराएं।
  • आवेदन पत्र के साथ बीपीएल सूची में अंकित नाम का कागजात व बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।
  • आपको आवेदन की प्रक्रिया 15 दिन में सेविका अपने माननीय के साथ सीडीपीओ कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इस योजना के तहत सेविका को इस कार्य के ₹50 का इनाम मिलेगा ।
  • उम्मीदवारों को सीडीपीओ सात दिन के अंदर एसडीओ को उपलब्ध कराएंगी।
  • एसडीओ देंगे स्वीकृति आदेश।
  • जिला बाल संरक्षण इकाई में मिलने वाली धनराशि सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी
  • सभी चीजें भरने के बाद आप का रजिस्ट्रेशन इसमें आसानी से हो सकता है ।

Chandigarh Parvarish Yojana की हेल्पलाइन नंबर 

आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि समाज कल्याण विभाग विशेष सचिव नितिका पवार का कहना है कि अब तक 112 बच्चों को इसका लाभ पहुंचाया गया है। अगर आपके आसपास भी इस तरह के गरीब बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं और वह बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जिनका पालन पोषण करने में कठिनाई आती हैं जिनके पास पढ़ने लिखने की भी सुविधा नहीं हो तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर 01722643654 जारी किया गया है अगर आप के आस पास भी ऐसे बच्चे हो तो इस नंबर पर संपर्क करें।

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