PM Kisan Mandhan Yojana:- देश के छोटे व सीमांत किसानों को उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 31 मई 2019 किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के किसान पेंशन प्राप्त करके अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकेंगे एवं उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ पात्रता विशेषताएं एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। PM Kisan Mandhan Yojana से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
Table of Contents
PM Kisan Mandhan Yojana 2024
इस योजना की शुरूआत देश के छोटे व सीमांत किसानों को प्रति माह पेंशन प्रदान करने के लिए की गई है। देश के छोटे व सीमांत किसानों को उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने एवं विशेषताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 3,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग करके देश के 60 वर्ष की आयु वाले बूढ़े किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए। इस योजना का लाभ 2022 तक देश के 5 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को पहुंचाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) का लाभ प्राप्त करते समय यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी धर्मपत्नी को प्रतिमाह 1,500 रुपये मोहिया कराए जाएंगे।
- देश के बाद सभी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर इससे कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
प्रतिमाह 1800 रुपये प्रदान कर रही सरकार, झूठ या सच?
हाल ही में ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार 18 से 40 वर्ष के लोगों को 1800 रुपये प्रदान कर रही है। परंतु इस दावे की पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा जांच पड़ताल की गई है और पाया गया है कि यह पूर्ण रूप से फर्जी फॉर्म है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। यह सरकार के नाम पर लोगों को ठगने के लिए फॉर्म जारी किया जा रहा है। यदि आपको ऐसा कोई भी फॉर्म प्राप्त होता है तो कृपया इससे बचने का प्रयास करें और सतर्क रहें।
बिना किसी कागज के 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी पेंशन
सरकार ने किसानों को उनके बुढ़ापे में मदद करने के लिए पीएम किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। यदि किसी किसान के पास पहले से ही खाता है तो उसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इन किसानों को सरकार द्वारा 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मासिक निवेश 55 रुपये से 200 रुपये के बीच जमा करना होगा। परंतु किसी कारणवश खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन प्राप्त होगी।
पीएम किसान मानधन योजना के तहत प्रीमियम राशि
केंद्र सरकार द्वारा देश के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 13 मई 2019 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे व सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यदि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष का है तो उसे प्रतिमाह 55 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई 40 वर्ष का कोई लाभार्थी है तो उसे प्रतिमाह 200 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- PM Kisan Mandhan Yojana का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि किसानों का अपने खुद के नाम का बैंक खाता होना चाहिए।
- किसानों का यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
maandhan.in key Highlights
इस योजना के तहत मुख्य तथ्य कुछ इस प्रकार है:-
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2024 |
किसके द्वारा शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
आरंभ तिथि | 13 मई 2019 |
मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
योजना के लाभार्थी | देश के बुढ़े छोटे व सीमांत किसान |
योजना का उद्देश्य | देश के छोटे व सीमांत किसानों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी की आयु | 60 वर्ष या उससे अधिक |
पेंशन धनराशि | 3,000 रुपये |
मृत्यु होने पर धर्मपत्नी को धनराशि | 1,500 रुपये |
कुल लाभार्थी का लक्ष्य | 5 करोड़ |
लाभान्वित होने का अंतिम वर्ष | वर्ष 2022 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in |
PM Kisan Mandhan Yojana– उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बूढ़े होने के बाद अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के 60 साल या उससे अधिक आयु वाले किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में मुहैया कराई जाएगी। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के वह सभी किसान जो बूढ़े होने के कारण अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े।
- PM Kisan Mandhan Yojana को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के बूढ़े किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके।
- इस योजना के माध्यम से देश के बूढ़े किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य है कि देश में किसानों का विकास किया जा सके और उन्हें मजबूत बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे व सीमांत किसानों को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। PM Kisan Mandhan Yojana का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। सरकार द्वारा शुरू की गई किसान मानधन योजना के अंतर्गत लोगों को केवल 50% प्रीमियम अनुदान करना होता है और बाकी का 50% प्रीमियम का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा खुद वहन किया जाता है। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं।
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन ना करके ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना होगा।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत जीवन बीमा निगम और निधि प्रबंधन नोडल एजेंसी के तरह कार्य करती हैं।
पीएम किसान मानधन योजना के अपात्र लाभार्थी
PM Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत जो किसान अपात्र हैं उनकी सूची कुछ इस प्रकार है:-
- वह सभी किसान जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- वह किसान जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी योग योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत चुने गए हैं वह इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- देश के व सभी उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थी की श्रेणियां जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है कुछ इस प्रकार है
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों राज्य मंत्रियों और लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद के पूर्व वर्तमान सदस्य नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष
- केंद्रीय राज्य सरकार के मंत्रालयों कार्यालयों विभागों और उनकी फील्ड इकाईयों केंद्रीय राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और सलंग कार्यालयों सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
- सभी किसान जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ड्स में आयकर का भुगतान किया हो या वेब पेशावर जैसे डॉक्टर इंजीनियर वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट हो।
Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana– Benefits
इस योजना के अंतर्गत लाभ कुछ इस प्रकार हैं:-
- देश के छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 13 मई 2019 में की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत देश के बूढ़े किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि के रूप में मुहैया कराई जाएगी।
- PMKMY के अंतर्गत प्राप्त हुई धनराशि का उपयोग करके देश के किसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- इस योजना का लाभ देश के लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
- आवेदन करने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष के आयु वाले लाभार्थियों को 55 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होगा एवं 40 वर्ष की आयु वाले किसानों को 200 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी के तरह कार्य करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई धनराशि का उपयोग करके देश के किसानों को बूढ़े होने के बाद अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- यदि आप भी PM Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
- अगर किसी कारणवश अब ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आप अपने नजदीक के जन सेवा केंद्र में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
- आपके आवेदन पत्रों के सत्यापन के बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
PM Kisan Mandhan Yojana की विशेषताएं
इस योजना के तहत विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- देश के छोटे व सीमांत किसानों को उनकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 13 मई 2019 में की गई।
- इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे व सीमांत किसानों को अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
- केंद्र सरकार द्वारा इन किसानों को 3,000 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
- किसानों को मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
- इस धनराशि का उपयोग करके देश के किसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
- सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के किसान आत्मनिर्भर व सशक्त बने उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े।
- PM Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
- देश के बाद सभी किसान जिनके पास 2 हैक्टेयर या उससे कम की कृषि योग्य भूमि है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि किसी कारणवश लाभार्थी किसानों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके धर्म पत्नियों को 1,500 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में मुहैया कराई जाएगी।
- PMKMY का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- अगर किसान की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे हर महीने 55 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
- यदि किसी किसान की आयु 40 या उससे अधिक वर्ष की है तो प्रतिमाह उसे 200 रुपये का भुगतान करना होगा।
- देश के बाद सभी किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पर आसानी से स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं।
- यदि आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन छोड़ने पर मिलने वाले लाभ
यदि कोई व्यक्ति पेंशन छोड़ता है तो उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:-
- PM Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत यदि किसी ग्राहक ने 10 वर्ष की कम अवधि में अंशदान निकाल लिया है तो बैंकों द्वारा अंशदान दे ब्याज की बचत उसे वापस कर दिया जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी होने पर परंतु 7 वर्ष की आयु से पहले ही अंशदान के राशि निकाली है तो उसे पूरी राशि वापस लौटाई जाएगी।
- किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रख सकते हैं।
- पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होने के बाद राशि को वापस फंड में जमा करना होगा।
पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत पात्रता
इस योजना के तहत पात्रता कुछ इस प्रकार है:-
- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- देश के छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना के पात्र माना जाएगा।
- उम्मीदवार के पास 2 हैक्टेयर या उससे कम की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
Important Documents
इस योजना के तहत दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं:-
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- खेत की खसरा खतौनी
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
|Apply| प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना
PM Kisan Mandhan Yojana 2024 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- आवेदन करने हेतु आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Click Here To Apply विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको Self Enrolment के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉप अप खुलकर आएगा।
- यहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- नंबर दर्ज करने के बाद आपको Proceed के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक प्राप्त होगा।
- इस ओटीपी को आपको खाली बॉक्स में दर्ज करना है।
- दर्ज करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana Offline Apply
वह सभी व्यक्ति जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-
- आवेदन करने हेतु आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में सभी दस्तावेजों समित जाना होगा।
- वहां जाने के बाद आपको आवेदन पत्र की मांग करनी होगी।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारी दी मानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अटैच करने के बाद आपको यह फॉर्म वही जन सेवा केंद्र में जमा कर देना होगा।
- अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी
- सफलतापूर्वक जांच के बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान
इस योजना के तहत आयु विशिष्ट मासिक योगदान कुछ इस प्रकार है:-
प्रवेश आयु (वर्ष) (ए) | सुपरनेशन एज (बी) | सदस्य का मासिक योगदान (रु।) (सी) | केंद्रीय सरकार का मासिक योगदान (रु।) (डी) | कुल मासिक योगदान (रु।) (कुल: C + D) |
18 | 60 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
19 | 60 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
20 | 60 | 61.00 | 61.00 | 122.00 |
21 | 60 | 64.00 | 64.00 | 128.00 |
22 | 60 | 68.00 | 68.00 | 136.00 |
23 | 60 | 72.00 | 72.00 | 144.00 |
24 | 60 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
25 | 60 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
26 | 60 | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
27 | 60 | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
28 | 60 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
29 | 60 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
30 | 60 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
31 | 60 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
32 | 60 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
33 | 60 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
34 | 60 | 140.00 | 140.00 | 280.00 |
35 | 60 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
36 | 60 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
37 | 60 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
38 | 60 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
39 | 60 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
40 | 60 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
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- हेल्पलाइन नंबर- 1800-3000-3468
- ईमेल आईडी- support@csc.gov.in